Corona Virus : अब दिल्ली-हरियाणा की सीमाओं को किया गया सील,दोपहर 12 बजे तक ही एंट्री,कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला

हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगने वाली अपनी सभी सीमाओं को सील कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यही स्थिति दिल्ली की ओर से भी है। इस ओर भी हरियाणा से आने वाले वाहनों की सख्त जांच की जा रही है।

Corona Virus : अब दिल्ली-हरियाणा की सीमाओं को किया गया सील,दोपहर 12 बजे तक ही एंट्री,कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला
Poc of Delhi-Haryana Boarder Seal During Lockdown
Corona Virus : अब दिल्ली-हरियाणा की सीमाओं को किया गया सील,दोपहर 12 बजे तक ही एंट्री,कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला

हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगने वाली अपनी सभी सीमाओं को सील कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यही स्थिति दिल्ली की ओर से भी है। इस ओर भी हरियाणा से आने वाले वाहनों की सख्त जांच की जा रही है। फरीदाबाद जिला उपायुक्त ने दिल्ली-बदरपुर बॉर्डर से आवागमन पर सख्ती और बढ़ा दी है।

हरियाणा और दिल्ली से लगने वाली सीमा गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, रोहतक और सोनीपत पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद और गुरुग्राम सीमा पर सख्ती का आलम यह है कि बुधवार सुबह से ही भारी चेकिंग के बाद ही वाहनों को दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश करने दिया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि आसपास के जिलों से और दिल्ली से कोराना के खतरे को देखते हुए जिलाधीश और जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुधवार दोपहर 12 बजे तक ही डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, कॉलेज और बैंक कर्मियों को पहचान पत्र दिखाकर फरीदाबाद में प्रवेश करने की छूट प्रदान की है।

ऐसे में‌ बुधवार दोपहर के बाद दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर, बैंककर्मी और पुलिसकर्मी भी फरीदाबाद में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी को दिल्ली में ही अपने कार्यस्थल के आसपास रहने की व्यवस्था करनी होगी।

हरियाणा सरकार की ओर से मंगलवार देर रात जारी आदेशों में कहा गया है कि सिर्फ केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पास से ही फरीदाबाद सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा। इस दौरान भारी वाहनों, माल ढुलाई करने वाले वाहनों, बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े वाहन, आवश्यक वस्तुओं, दवा से जुड़े वाहनों के आवागमन की छूट रहेगी। इनके लिए अलग लेन की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश के अनुसार 3 मई तक यही स्थिति रहेगी।