केंद्र का पटना होईकोर्ट में जवाब, बिहार से जल्द तीन महिलाओं को भेजा जाएगा बांग्लादेश, जानें पूरा मामला
अवैध रूप से बांग्लादेश से बिहार आईं तीन बांग्लादेशी महिलाओं के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि तीनों महिलाओं को बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही उन्हें वापस भेज दिया जायेगा।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि अगली सुनवाई के पूर्व ही इन तीनों बांग्लादेशी महिलाओं को बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई कर ली जाएगी। गौरतलब है कि इन बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेंशन सेंटर के बजाय नारी निकेतन में रखे जाने पर कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जानना चाहा था कि राज्य में डिटेंशन सेंटर हैं या नहीं।
कोर्ट ने यह भी जानना चाहा था कि राज्य में डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं है? कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को यह बताने को कहा था कि इन्हें डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं रखा गया? कोर्ट को बताया गया था कि इन्हें बेऊर जेल में रखने के लिए अलग व्यवस्था है। इस पर कोर्ट का कहना था कि जेल में डिटेंशन सेंटर नहीं हो सकता है। कोर्ट ने अलग से डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के बारे में जवाब मांगा। मामले पर अगली सुनवाई आगामी 22 जुलाई को होगी।
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