दिल्ली हिंसा : सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंसा और ‘हेट स्पीच’ मामला,हर्ष मंदर की याचिका पर बुधवार को होगी सुनवाई,बीजेपी के तीन नेताओं पर की गई है FIR दर्ज करने की मांग
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में हुई हिंसा का मामला अब देश की शीर्ष अदालत में पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में सोमवार को हिंसा और हेट स्पीच को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। इन याचिकाओं पर अदालत में बुधवार को सुनवाई होगी। याचिका पर सुनवाई से पहले मुख्य न्यायाधीश एसए बोवड़े ने बड़ी टिप्पणी भी की है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में हुई हिंसा का मामला अब देश की शीर्ष अदालत में पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में सोमवार को हिंसा और हेट स्पीच को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। इन याचिकाओं पर अदालत में बुधवार को सुनवाई होगी। याचिका पर सुनवाई से पहले मुख्य न्यायाधीश एसए बोवड़े ने बड़ी टिप्पणी भी की है।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोवड़े ने कहा, ‘ हम यह नहीं कह रहे हैं कि लोगों को मरना चाहिए,लेकिन इस तरह का दबाव कोर्ट नहीं संभाल सकता। यह उम्मीदें होती है कि यह अदालत दंगा रोक सकती है। हम केवल एक बार कुछ हो जाने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। हम पर एक तरह का दबाव महसूस होता है।
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, ‘ ऐसा लगता है जैसे कि अदालत जिम्मेदार है। हम अखबारों को भी पढ़ते हैं, हम इस मामले को सुनेंगे, लेकिन यह समझना होगा कि अदालत घटना के बाद आती है। कोर्ट इसे रोक नहीं सकता। हम शांति की अपील करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी शक्तियों की सीमाएं हैं।
अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोवड़े को बताया कि हर्ष मंदर और पांच पीड़ितों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है। रोजाना लोग मारे जा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने हिंसा भड़काने वाले बयान दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ देर मामले की सुनवाई कर 6 हफ्ते के लिए मामले को टाल दिया। इसी तरह हाईकोर्ट ने जामिया हिंसा मामले में भी किया था।
दरअसल, शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता हर्ष मंदर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हर्ष मंदर ने ही इन तीनों नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख तय की है।
याचिकाकर्ता हर्ष मंदर ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके जरिए इस मामले की सुनवाई लंबे समय तक टाल दी गई है। याचिका में बीजेपी नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इन तीनों नेताओं पर हेट स्पीच देने का आरोप है, जिसके बाद दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट इलाके में हिंसा भड़क गई।
बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट भी 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी। मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी नेता वृंदा करात ने दोनों बीजेपी नेताओं के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने के मामले की शिकायत की है।
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