नए आईटी नियम : फेसबुक-वॉट्सऐप की याचिका पर अगस्त में सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह फेसबुक और वॉट्सऐप की याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगा जिन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के लिए नए आईटी नियमों को चुनौती दी है। इन नियमों के तहत ऐप को मैसेज का पता लगाना और सूचना के स्रोत की पहचान करना जरूरी है। इसे निजता के अधिकार के उल्लंघन और इन नियमों को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने मामले पर सुनवाई 27 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि वह कुछ परेशानी में हैं और उन्होंने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। इसके बाद बेंच ने इन याचिकों को 27 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
वॉट्सऐप और फेसबुक की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने उनके आग्रह का विरोध नहीं किया। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 की घोषणा 25 फरवरी को सरकार ने की थी और इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स के लिए 25 मई तक नियमों का अनुपालन करना जरूरी था। वॉट्सऐप ने केंद्र सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से याचिका में पक्षकार बनाया है और कहा है कि स्रोत का पता लगाना असंवैधानिक है और निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, भारत में वॉट्सऐप के 53 करोड़ यूजर, यू-ट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के 1.75 करोड़ यूजर्स हैं। नए नियम सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को विषय वस्तु के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए बनाए गए हैं।
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