समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के बेटे को लगा बड़ा झकटा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द
इलाहबाद हाईकोर्ट ने एसपी सांसद आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द कर दिया है। यह फैसला जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने सुनाया। हाईकोर्ट कोर्ट ने 27 सितम्बर को सुनवाई केबाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित आयु 25 साल नहीं होने की वजह से निर्वाचन रद्द किया गया है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा। इलाहबाद हाईकोर्ट ने एसपी सांसद आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द कर दिया है। उम्र का हलफनामा गलत पाए जाने पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
यह फैसला जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने सुनाया। हाईकोर्ट कोर्ट ने 27 सितम्बर को सुनवाई केबाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित आयु 25 साल नहीं होने की वजह से निर्वाचन रद्द किया गया है।
स्वार विधानसभा सीट से दावेदार रहे नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के खिलाफ याचिका दायर की थी। काजिम अली ने अब्दुल्ला की उम्र कम होने के कारण निर्वाचन रद्द करने का अनुरोध किया था। चुनाव के समय वह 25 साल के भी नहीं थे, लिहजा, चुनाव लड़ने के अयोग्य थे।
इलाहबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खां की पत्नी और अब्दुल्ला आजम का जन्म करवाने वाली डॉक्टर भी पेश हुई थीं। आज हाईकोर्ट ने काजिम अली की याचिका को स्वीकार करते हुए अब्दुल्ला के निर्वाचन को रद्द कर दिया है।
Comments (0)