कानून बनने के बाद कहां से आया तीन तलाक का पहला मामला?
तीन तलाक के मामले खत्म नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के शहर हापुड़ से सामने आय़ा है, जहां की एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के उपर ये आरोप लगाया है कि उसने उसे तीन तलाक देकर अपनी शादी तोड़ ली है।महिला के पति ने उसके 6 बच्चों को भी घर से बाहर कर दिया है।
सरकार और समाजिक संगठनों की लाख कोशिशों के बावजूद तीन तलाक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास होने और उसपर राष्ट्रपति की मुहर लग जाने के बाद भी मुस्लिम महिलाओं को इस कुरीति से निजात मिलती नहीं दिख रही है। तीन तलाक के मामले खत्म नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के शहर हापुड़ से सामने आय़ा है, जहां की एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के उपर ये आरोप लगाया है कि उसने उसे तीन तलाक देकर अपनी शादी तोड़ ली है।
महिला की शिकायत पर मामला दर्ज
महिला की मानें तो उसने घर के खर्चे के लिए अपने पति से पैसे मांगे, जिससे नाराज होकर उसने उसे तीन तलाक दे दिया। इतना ही उसके पति ने 6 बच्चों के साथ उसे घर से बाहर भी निकाल दिया। अपने पति की इस हरकत से नाराज महिला थाने पहुंची और पुलिस से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने इस बाबत बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बन गया है कानून
आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद चर्चित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 कानून बन गया है। इससे पहले तीन तलाक बिल विधेयक के तौर पर राज्यसभा में 99 सदस्यों की सहमति से पास कर दिया गया। बिल के खिलाफ में 84 मत पड़े थे। 16वीं लोकसभा में इस बिल को पास कर लिया गया था। राज्यसभा में भी इसे पारित कर लिया गया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अंतिम मुहर भी लग गई है।
क्या होगा नया प्रावधान?
तीन तलाक बिल आने पर अब मुस्लिम पुरुषों को सजा झेलनी पड़ सकती है। इसका मतलब है कि वैसे पुरुष जो अपनी पत्नी को अब किसी भी बात पर तीन तलाक देकर उसे तलाक दे देगा उसे कानून अब सजा देगी।
Comments (0)