निजी इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी असंवैधानिक करार देने के HC के आदेश पर रोक

निजी इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी असंवैधानिक करार देने के HC के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के क्रियान्वयन पर मंगलवार को रोक लगा दी, जिसमें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लोगों द्वारा आयात किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर केंद्र के लगाए एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को असंवैधानिक करार दिया गया था।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की स्पेशल बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने वाले याचिकाकर्ता से जवाब देने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि हम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं।

अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक आठ जून को होगी और इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को छूट देने पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी लगाए जाने को 21 मई को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने इस संदर्भ में एक मई को जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना खारिज कर दी थी।

अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा, फिर चाहे वह गिफ्ट के रूप में या अन्य किसी तरीके से आए हों।