Corona Update : कोरोना मरीजों के इलाज और डिस्चार्ज के नियमों में हुआ बदलाव,14 नहीं अब 10 दिन में हो सकेगी छुट्टी,स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किये नये दिशा-निर्देश
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोनावायरस के मरीजों की अस्पताल से छुट्टी के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने अब कोरोना मरीजों के अस्पताल में रखने का समय 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोनावायरस के मरीजों की अस्पताल से छुट्टी के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने अब कोरोना मरीजों के अस्पताल में रखने का समय 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कोविड सेंटर में हल्के, बहुत हल्के या शुरुआती कोरोना लक्षण वाले मरीजों का बुखार और पल्स देखी जाएगी। अगर उसे तीन दिन तक बुखार नहीं आता है या कोई लक्षण नहीं दिखता है, तो उसे 10 दिन बाद अस्पाताल से छुट्टी दे दी जाएगी।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि डिस्चाार्ज करने से पहले टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं होगी। ऐसे शख्स को सलाह दी जाएगी कि वो अस्पकताल से डिस्चांर्ज होने के बाद 7 दिन तक घर पर आइसोलेशन में रहे और निर्देशों का पालन करे। हालांकि, गंभीर रोगों से जूझ रहे कोरोना मरीजों पर फैसला डॉक्टर उनकी हालात को देखते हुए लेंगे।
अभी तक किसी भी कोरोना पीड़ित को तब तक ठीक नहीं माना जाता था जबतक 24 घंटे के अंदर दो बार हुए Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव न आई हो। हालांकि अब एक टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही पीड़ित को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।
मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक कोविड केयर फैसिलिटी से डिस्चार्ज होने से पहले अगर किसी भी समय पीड़ित का ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 फीसदी से नीचे आता है, तो उसे डेडिकेटेड कोविड केयर फैसिलिटी में भर्ती कराया जाएगा।
अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अगर ठीक हुए शख्स में एक बार फिर कोरोना के लक्षण जैसे- बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या आती है, तो वह तुरंत कोविड केयर फैसिलिटी में या राज्य के हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क करेगा। उसके स्वास्थ्य को टेली-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14वें दिन में जाना जाएगा।
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