Corona Update : जानिए,लॉकडाउन-03 के दौरान रेड जोन में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देशभर में लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन-03 के दौरान रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। यहां साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी। स्पा, सलून और नाई की दुकाने को भी नहीं खाला जा सकेगा। रेड जोन में एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी।

Corona Update : जानिए,लॉकडाउन-03 के दौरान रेड जोन में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
Pic of Red Zone In India
Corona Update : जानिए,लॉकडाउन-03 के दौरान रेड जोन में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
Corona Update : जानिए,लॉकडाउन-03 के दौरान रेड जोन में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देशभर में लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन-03 के दौरान रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। यहां साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी। स्पा, सलून और नाई की दुकाने को भी नहीं खाला जा सकेगा। रेड जोन में एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी।

गृह मंत्रालय के मुताबिक रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, जैसे, बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति है। अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति है। सभी वृक्षारोपण गतिविधियों की अनुमति है, जिसमें उनके प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं।

रेड जोन में  सभी स्वास्थ्य सेवाओं के चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन की अनुमति है। वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहता है, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां, बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां और सहकारी समितियां शामिल हैं।

बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं और विधवाओं की देखभाल करने वाली संस्थाओं और आंगनवाड़ियों के संचालन की भी अनुमति दी गई है। सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे-बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे। कूरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी गई है।

गृह मंत्रालय के अनुसार दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां. उत्पादन इकाइयां, जूट उद्योग और आईटी हार्डवेयर के विनिर्माण और पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी।

लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसी भी गतिविधियां हैं, सभी जोन में बंद रहेंगी। उनमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है। बंद के दौरान स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, गेस्ट हाउस, होटल, रेस्तरां, बड़ी सभा का स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की सभा, धार्मिक स्थान, पूजा स्थल में जाना जनता के लिए प्रतिबंधित रहेगा।