झारखंड में अब क्यों आसान नहीं रहा बाइक का रजिस्ट्रेशन लेना?

झारखंड की रघुवर दास सरकार द्वारा यातायात की दिशा में सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। झारखंड सरकार के नियमों के मुताबिक अब अब दोपहिया वाहन खरीदने के साथ-साथ आपको दो ब्रांडेड हेलमेट भी खरीदने होंगे। ऐसा नहीं करने पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

झारखंड में अब क्यों आसान नहीं रहा बाइक का रजिस्ट्रेशन लेना?
Pic of Motorcycle Ryders

झारखंड की रघुवर दास सरकार द्वारा यातायात की दिशा में सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार ने यातायात कानून को और कड़ा कर दिया है। सरकार के इस कदम के पीछे का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की तादाद को कम करना है।

दरअसल, झारखंड सरकार के नियमों के मुताबिक अब अब दोपहिया वाहन खरीदने के साथ-साथ आपको दो ब्रांडेड हेलमेट भी खरीदने होंगे। ऐसा नहीं करने पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 138(4) (एफ) और मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के प्रावधानों को झारखंड में भी लागू किया जा रहा है।

स अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि झारखंड राज्य में दोपहिया वाहन खरीदते समय दो हेलमेट खरीदने की मूल रसीद प्रस्तुत करने के बाद पंजीयन व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए। विभाग ने कहा है कि हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप होना चाहिए। गौरतलब है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में यह प्रावधान है कि मोटरसाइकिल की सवारी करने वाले हर व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस नियम को झारखंड सरकार ने भी कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है।