दिल्लीवासियों को AAP सरकार की एक और सौगात, सीएम केजरीवाल के निर्देश पर जल बोर्ड ने बकाया बिल पर छूट की अवधि बढ़ाई

दिल्ली जल बोर्ड की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 30 नवंबर 2019 तक की तारीख निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2020 तक कर दी गई है। मार्च 2019 के बाद के बिल पर भी सरचार्ज माफ कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि अधिक संख्या में उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

दिल्लीवासियों को AAP सरकार की एक और सौगात, सीएम केजरीवाल के निर्देश पर जल बोर्ड ने बकाया बिल पर छूट की अवधि बढ़ाई
Pic of Tap Of Water
दिल्लीवासियों को AAP सरकार की एक और सौगात, सीएम केजरीवाल के निर्देश पर जल बोर्ड ने बकाया बिल पर छूट की अवधि बढ़ाई
दिल्लीवासियों को AAP सरकार की एक और सौगात, सीएम केजरीवाल के निर्देश पर जल बोर्ड ने बकाया बिल पर छूट की अवधि बढ़ाई
दिल्लीवासियों को AAP सरकार की एक और सौगात, सीएम केजरीवाल के निर्देश पर जल बोर्ड ने बकाया बिल पर छूट की अवधि बढ़ाई

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार राजधानीवासियों को एक के बाद एक तोहफे दे रही है। दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी छूट देने के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बकाया बिल पर छूट की अवधि बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंग केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली जल बोर्ड ने यह फैसला लिया है,जिसके मुताबिक अब अगले साल 31 जनवरी तक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि शर्त यह है कि जिन उपभोक्ताओं के घर पानी का मीटर काम कर रहा है, वही बकाया बिल में छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

दरअसल, दिल्ली जल बोर्ड ने अगस्त में पानी के बकाया बिल पर माफी योजना शुरू की थी। इसके तहत ई, एफ, जी और एच श्रेणी के कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का 31 मार्च 2019 तक का मूल बिल और सरचार्ज पूरी तरह माफ करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह ए, बी, सी और डी श्रेणी के कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का सरचार्ज पूरी तरह माफ करने का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली जल बोर्ड को इस योजना से 600 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है, क्योंकि 13.5 लाख उपभोक्ताओं पर करीब चार हजार करोड़ का बकाया है। घरलू श्रेणी के उपभोक्ताओं पर ढाई हजार करोड़ और व्यवसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं पर डेढ़ हजार करोड़ रुपया बकाया है। इस योजना का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को बिलिंग नेटवर्क में लाना है, जिनका वाटर मीटर चालू नहीं है।

दिल्ली जल बोर्ड की योजना के अंतर्गत ए और बी श्रेणी के कॉलोनियों के उपभोक्ताओं के मूल बकाया बिल में 25 फीसदी, सी श्रेणी के कॉलोनियों के बिल में 50 फीसदी और डी श्रेणी के कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का बिल 75 फीसदी माफ करने का प्रावधान है।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 30 नवंबर 2019 तक की तारीख निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2020 तक कर दी गई है। मार्च 2019 के बाद के बिल पर भी सरचार्ज माफ कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि अधिक संख्या में उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

आपको बताते चलें कि दिल्ली सरकार ने अगस्त महीने में 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर अब कोई बिल नहीं आएगा' का प्रावधान लागू कर दिया है। इससे लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में किरायेदारों के भी मीटर योजना लागू कर दी गई है।