पी.चिदंबरम को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा,दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की उनकी जमानत याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने आइएनएक्स मीडिया मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 27 सितंबर को अदालत ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। यानी चिदंबरम को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, वह 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में हैं।

पी.चिदंबरम को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा,दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की उनकी जमानत याचिका
Pic of Ex Finance Minister P. Chidambram

देश के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। उन्हें अभी तिहाड़ जेल का खाना ही खाना होगा। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने आइएनएक्स मीडिया मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 27 सितंबर को अदालत ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। यानी चिदंबरम को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, वह 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में हैं।

सीबीआई की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया कि पी. चिदंबरम ने दो गवाहों को उनके खिलाफ ना बोलने को कहा है। इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि पी. चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है।

इससे पूर्व की हुई सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम की ओर से कहा गया था कि उन्होंने कभी इंद्राणी मुखर्जी से मुलाकात नहीं की. इस बात को पीटर मुखर्जी ने भी स्वीकारा है। हालांकि इसके बाद भी सीबीआई की ओर से अदालत में कहा गया था कि पी. चिदंबरम को जमानत नहीं देनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो गवाह प्रभावित हो सकते हैं।

आपको बताते चलें कि 20 अगस्त को भी दिल्ली हाइकोर्ट ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी थी। जिसके बाद सीबीआई ने 21 अगस्त को पूर्व मंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था।