INX मीडिया मामला: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम न्यायिक हिरासत में भेजा,प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे चिदंबरम,13 नवंबर को होगी अगली सुवाई
हिरासत की समय सीमा समाप्त होने का बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदंबरम को कोर्ट के सामने पेश किया। जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगते हुए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में तत्काल राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया है, जिसमें एजेंसी ने एक और दिन की रिमांड मांगी थी। पूर्व वित्त मंत्री प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था।
हिरासत की समय सीमा समाप्त होने का बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदंबरम को कोर्ट के सामने पेश किया। जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगते हुए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।
चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका पेश कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की। पीठ ने कल यानी गुरुवार को उचित अदालत के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किया है। चिदंरबम ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में अपनी मुख्य जमानत याचिका के जरिए ही अंतरिम राहत की याचिका भी दायर की।
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