सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीएमसी बैंक घोटाला मामला,100 फीसदी बीमा कवर की मांग,18 अक्टूबर को होगी सुनवाई
बिजोन मिश्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि 15 लाख से अधिक पीड़ितों को सुरक्षा दी जाए साथ ही सभी खाताधारकों और निवेशकों को 100 फासदी बीमा कवर दिया जाए। इस पर जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि मामले की जल्द सुनवाई की जाएगी। कोर्ट वे 18 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की है।
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी दायर याचिका में 100 फीसदी बीमा कवर दिए जाने की मांग की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
दरअसल, बिजोन मिश्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि 15 लाख से अधिक पीड़ितों को सुरक्षा दी जाए साथ ही सभी खाताधारकों और निवेशकों को 100 फासदी बीमा कवर दिया जाए। इस पर जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि मामले की जल्द सुनवाई की जाएगी। कोर्ट वे 18 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की है।
उधर, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों का धरना-प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को भी उन्होंने आर्थिक अपराध शाखा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान के डीसीपी श्रीकांत परोपकारी ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराते हुए कहा कि जल्द ही वो खाताधारकों ऐक निव्शकों खुशखबरी देंगे।
डीसीपी श्रीकांत परोपकारी ने कहा कि कई चीजें पाइपलाईन में हैं। सब कुछ हम बता नहीं सकते हैं,लेकिन जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। डीसीपी के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम अपना पैसा चाहते हैं। इस पर डीसीपी श्रीकांत ने कहा कि जल्द से जल्द पैसा दिलाने की कोशिश करेंगे। आपका पैसा सुरक्षित है।
आपको बताते चलें कि पीएमसी बैंक की 137 शाखाएं हैं और यह देश के टॉप-10 को-ऑपरेटिव बैंकों में से एक है। आरोप के मुताबिक पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लोन वितरण के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गलत जानकारी दी है। जिसके बाद रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर कई तरह की पाबंदी लगा दी। इन पाबंदियों के तहत लोग बैंक में अपनी जमा राशि सीमित दायरे में ही निकाल सकते हैं।
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