इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा सांसद मोहम्मद आजम खां को राहत, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खां को राहत दी है। कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन हड़पने के आरोप में दर्ज दो दर्जन से अधिक मुकदमों में राहत देते हुए उनके विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खां को राहत दी है। कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन हड़पने के आरोप में दर्ज दो दर्जन से अधिक मुकदमों में राहत देते हुए उनके विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही आरोपों और याचिका पर राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से विभिन्न बिंदुओं पर 24 अक्तूबर तक जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। आजम खां के खिलाफ रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन हड़पने, उन्हें धमकाने आदि के आरोप में पिछले दिनों दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे।
याचिका में इन मुकदमों की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इनकी एफआईआर रद्द करने की मांग की गई, जिसपर कोर्ट ने कहा कि इन मुकदमों की विवेचना जारी रहेगी और आजम खां विवेचना में सहयोग करेंगे। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 24 अक्तूबर की तारीख तय करते हुए तबतक के लिए आजम खां के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।
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