INX मीडिया मामले में पी.चिदंबरम को झटका, रिमांड की अवधि 4 दिन और बढ़ी, अब 30 अगस्त को होगी पेशी

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में एक और झटका लगा है। सीबीआई कोर्ट ने पी. चिदंबरम की हिरासत 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। अब इस मामले में 30 अगस्त को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

INX मीडिया मामले में पी.चिदंबरम को झटका, रिमांड की अवधि  4 दिन और बढ़ी, अब 30 अगस्त को होगी पेशी
Pic of Former Finance Minister P. Chidambaram
INX मीडिया मामले में पी.चिदंबरम को झटका, रिमांड की अवधि  4 दिन और बढ़ी, अब 30 अगस्त को होगी पेशी

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में एक और झटका लगा है। सीबीआई कोर्ट ने पी. चिदंबरम की हिरासत 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। अब इस मामले में 30 अगस्त को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि चिदंबरम का आमना-सामना इस केस के दूसरे आरोपियों से कराया जाएगा, लिहाजा उन्हें 5 दिन की रिमांड चाहिए। इस पर कोर्ट ने चिदंबरम की रिमांड और 4 दिनों के लिए बढ़ा दी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी। पी. चिदंबरम ने अंतरिम जमानत याचिका नामंजूर करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद चिदंबरम की गिरफ्तारी हो चुकी है, लिहाजा पुरानी याचिका का अब कोई अर्थ नहीं है। चिदंबरम नए सिरे से नियमित जमानत याचिका दाखिल करें।

अधर, पी.चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे का विरोध करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज को इस केस से जुड़ी डायरियां और दस्तावेज बतौर सबूत सौंपे हैं। ये दस्तावेज पूछताछ के दौरान चिदंबरम को नहीं दिखाए गए। ऐसा नहीं हो सकता कि ईडी कोई दस्तावेज कोर्ट को सौंपे और हमें उन दस्तावेजों को देखने का अधिकार भी नहीं मिले। ईडी ने मीडिया में दस्तावेज लीक कर दिए। उन्होंने हलफनामा भी मीडिया में लीक कर दिया।

सीबीआई कोर्ट ने इससे पहले पी. चिदंबरम को चार दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया था और कहा था कि उनसे हिरासत में पूछताछ न्यायोचित है। अदालत ने साथ ही सीबीआई को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि चिदंबरम की व्यक्तिगत गरिमा का किसी भी तरीके से हनन नहीं हो।