अखिलेश-माया के उम्मीदों को लगा झटका, तेज बहादुर यादव की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ के पूर्व जवान और वाराणसी से सपा-बसपा-रालोद गठबंधन के प्रत्याशी तेज बहादुर यादव की याचिका को खारिज कर दी है। ज्ञात हो कि अपना नामांकन रद्द होने पर तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

अखिलेश-माया के उम्मीदों को लगा झटका, तेज बहादुर यादव की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ के पूर्व जवान और वाराणसी से सपा-बसपा-रालोद गठबंधन के प्रत्याशी तेज बहादुर यादव की याचिका को खारिज कर दी है। ज्ञात हो कि अपना नामांकन रद्द होने पर तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।


सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें कोई कारण नहीं दिखाई दिया कि इस याचिका पर गौर किया जाए।  जनहित याचिका के तौर पर इसमें दखल देने का कोई आधार नहीं है।
 

दरअसल, तेज बहादुर यादव को बीएसएफ में जवानों को मिलने वाले भोजन के बारे में एक शिकायती वीडियो पोस्ट करने की घटना के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद से ही वो लगातार सुर्ख़ियों में बने हुए थे। जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। वे अपने कुछ साथियों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपने टिकट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया जिसे उन्होंने मान लिया। इसे लेकर तमाम मीडिया में चर्चा चल रही थी कि चुनाव आयोग ने यादव को नोटिस जारी कर दिया। बाद में उनका नामांकन रद्द कर दिया गया।

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