टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेताओं पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने कस्टडी में भेजा

टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने अलगाववादी नेता आसिया आंद्राबी, शब्बीर शाह और मसरत आलम भट्ट को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एनआईए ने तीनों आरोपियों की 15 दिनों की रिमांड की मांग की थी। कोर्ट से हिरासत के बाद अब एनआईए घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं के मामले में तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ करेगी।

टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेताओं पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने कस्टडी में भेजा
Pic Of Asia Andrabi, Shabbir Shah,and Masrat alam bhatt
टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेताओं पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने कस्टडी में भेजा

टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने अलगाववादी नेता आसिया आंद्राबी, शब्बीर शाह और मसरत आलम भट्ट को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एनआईए ने तीनों आरोपियों की 15 दिनों की रिमांड की मांग की थी। कोर्ट से हिरासत के बाद अब एनआईए घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं के मामले में तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ करेगी। आसिया और शाह पहले से जेल में बंद हैं, जबकि मसरत आलम को जम्मू-कश्मीर पुलिस और एनआईए की एक स्पेशल टीम सोमवार को दिल्ली लेकर पहुंची थी। इससे पहले कोर्ट ने तीनों की पत्थरबाजी के मामले में गिरफ्तारी की इजाजत दी थी। 

हाफिज सईद से जुड़ा है मामला

यह मामला 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के सरगना और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद से जुड़ा हुआ है। एनआईए ने 2018 में सईद, एक अन्य आतंकवादी सरगना सैयद सलाउद्दीन और दस कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने और अलगाववादी गतिविधियों के मामले में आरोपपत्र दायर किया था।  आरोपियों के खिलाफ जिन अपराधों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है, उनमें आईपीसी की धारा 120बी यानी आपराधिक षड्यंत्र और गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धाराएं शामिल हैं। 

NIA ने 30 मई 2017 को दर्ज की थी FIR

गौरतलब है कि 30 मई 2017 को एनआईए ने अलगाववादी नेताओं और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ अज्ञात सदस्यों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी और पहली गिरफ्तारी पिछले वर्ष 24 जुलाई को हुई थी। इन पर हिज्बुल मुदाहिदीन, दुख्तरन-ए-मिल्लत और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंक के लिए फंडिंग का आरोप है। दुख्तरन-ए-मिल्लत पर गैरकानूनी गतिविधि (प्रतिबंध) एक्ट के तहत बैन लगा है। शब्बीर शाह, सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाले हुर्रियत धड़े का सदस्य था। पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शब्बीर शाह, मीरवाइज उमर फारूक और कुछ अन्य अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा हटा ली थी। 

आसिया आंद्राबी पर पत्थरबाजी करवाने का आरोप 

आसिया आंद्राबी पर घाटी में कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के इशारे पर पत्थरबाजी करवाने का आरोप है। हालांकि एनआईए ने पिछले साल दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में आंद्राबी या गिलानी का नाम नहीं लिया था। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने के बाद आंद्राबी को पिछले साल दिल्ली लाया गया था। शब्बीर शाह और आसिया आंद्राबी अभी तक तिहाड़ जेल में थे।