वाहन मालिक और चालक सावधान! वर्ना भरना होगा भारी जुर्माना
भारतीय संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। सड़क परिवाहन मंत्रालय इन नियमों को लागू करने को लेकर जल्द अधिसूचना जारी कर सकता है। मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 में यातायात उल्लंघन पर कड़े जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। जुर्माने में कई गुना तक बढ़ोतरी की गई है।
भारतीय संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सड़क परिवाहन मंत्रालय इन नियमों को लागू करने को लेकर जल्द अधिसूचना जारी कर सकता है। मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 में यातायात उल्लंघन पर कड़े जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। जुर्माने में कई गुना तक बढ़ोतरी की गई है।
मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। नए कानून के तहत, आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। संसद ने इस हफ्ते की शुरुआत में इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी।
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