हत्या और दुष्कर्म के दोषी गुरमीत राम रहीम का क्या होगा? मिलेगा पेरोल या खारिज होगी अर्जी?
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका लग सकता है. पत्रकार हत्या और साध्वियों के साथ रेप के दोषी राम रहीम की पैरोल की अर्जी खारिज हो सकती है.
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को लेकर सियासत गर्म हो गई है। राम रहीम की करतूत से हैरान-परेशान रही हरियाणा की खट्टर सरकार पैरोल को लेकर काफी उदार दिख रही है। प्रदेश के जेल मंत्री कृष्णलाल पंवार राम रहीम के अधिकार और कानूनी हक की वकालत कर रहे हैं, तो एक और मंत्री अनिल विज खुलकर समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से बड़ा झटका लग सकता है। पत्रकार की हत्या और साध्वियों के साथ दुष्कर्म के दोषी राम रहीम की पैरोल की अर्जी खारिज हो सकती है।
दरअसल, दुष्कर्म और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम ने खेतीबाड़ी के लिए पैरोल मांगी थी, लेकिन उसके पास कोई कृषि भूमि ही नहीं है। सारी भूमि डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट के नाम है। सिरसा जिला प्रशासन को जो रिपोर्ट हरियाणा सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भेजी है, उसके मुताबिक राम रहीम के नाम पर सिरसा में कोई भी कृषि भूमि नहीं है। लिहाजा, राम रहीम को खेती के लिए पैरोल मिलना मुश्किल लग रहा है।
सिरसा के तहसीलदार ने एक रिपोर्ट में बताया है कि डेरे के पास कुल 250 एकड़ भूमि है। इसमें कहीं भी राम रहीम मालिक या काश्तकार नहीं है। सारी भूमि डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट के ही नाम है। इसी वजह से प्रशासन की नजर में पैरोल का आधार नहीं बन रहा है।
किसान के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है राम रहीम
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि डेरे के पास कुल 250 एकड़ भूमि है, लेकिन इस जमीन के रिकॉर्ड पर कहीं भी राम रहीम मालिक या बतौर किसान रजिस्टर्ड नहीं है। माना जा रहा है कि सिरसा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर राम रहीम की पैरोल की याचिका खारिज की जा सकती है।
हरियाणा पुलिस पैरोल के पक्ष में नहीं है
हरियाणा पुलिस की खुफिया रिपोर्ट भी राम रहीम को पैरोल देने के हक में नहीं हैं। पुलिस का मानना है कि ऐसा करने पर सिरसा में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है और पंचकूला जैसे हालात बन सकते हैं।
42 दिनों के पैरोल की अर्जी
गुरमीत राम रहीम पत्रकार की हत्या और दो साध्वियों से बलात्कार के मामले में सजा काट रहा है। राम रहीम ने 42 दिनों के पैरोल की अर्जी दी है। जेल प्रशासन ने अच्छे व्यवहार के सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी भी दे दी। अब जिला प्रशासन को राम रहीम के जेल से बाहर आने को लेकर फैसला लेना है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद अब उसकी पैरोल की अर्जी खारिज हो सकती है।
दो मामले विचाराधीन हैं
गुरमीत राम रहीम पर अभी भी दो मामले सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन हैं। इनमें रणजीत सिंह हत्या और साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का केस है। वहीं, पंचकूला और सिरसा हिंसा मामले में आदित्य इंसां अभी तक फरार है। पुलिस उसे मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर चुकी है। उस पर पांच लाख रुपए का इनाम भी है।
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