Corona Update : 18 मई से शुरू होगा लॉकडाउन-4, जानिए चौथे चरण में आपको क्या मिल सकती है राहत? 

देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण आज समाप्त हो रहा है। सोमवार से देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन-4 की अवधि 31 मई तक रहेगी। गृह मंत्रालय की तरफ से आज गाइडलाइंस जारी होने की उम्मीद है।  केंद्र सरकार के मुताबिक लॉकडाउन का ये फेज अब तक के तीन लॉकडाउन से बिल्कुल अलग और ज्यादा रियायतों वाला होगा।

Corona Update : 18 मई से शुरू होगा लॉकडाउन-4, जानिए चौथे चरण में आपको क्या मिल सकती है राहत? 
Pic a board of India Under Lockdown
Corona Update : 18 मई से शुरू होगा लॉकडाउन-4, जानिए चौथे चरण में आपको क्या मिल सकती है राहत? 
Corona Update : 18 मई से शुरू होगा लॉकडाउन-4, जानिए चौथे चरण में आपको क्या मिल सकती है राहत? 
Corona Update : 18 मई से शुरू होगा लॉकडाउन-4, जानिए चौथे चरण में आपको क्या मिल सकती है राहत? 

देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण आज समाप्त हो रहा है। सोमवार से देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन-4 की अवधि 31 मई तक रहेगी। गृह मंत्रालय की तरफ से आज गाइडलाइंस जारी होने की उम्मीद है।  केंद्र सरकार के मुताबिक लॉकडाउन का ये फेज अब तक के तीन लॉकडाउन से बिल्कुल अलग और ज्यादा रियायतों वाला होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए इसके संकेत भी दे चुके हैं। लॉकडाउन-4 में भी स्कूल, कॉलेज, मॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत नहीं होगी। कुछ इलाकों में सैलून खोलने की इजाजत मिल सकती है। गैर-जरूरी सामानों की डिलीवरी भी शुरू की जा सकती है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक 19 मई के बाद घरेलू उड़ान दोबारा शुरू हो सकती हैं। हालांकि, चुनिंदा रूट्स पर ही फ्लाइट की शुरुआत होगी। कई राज्यों की तरफ से अभी फ्लाइट सर्विस का विरोध हो रहा है।

ऑटो रिक्शा और कैब एग्रीगेटरों को शर्तों के साथ इजाजत दी जा सकती है। उन्हें अधिकतम 2 यात्रियों को बैठाने की इजाजत होगी। ऑटो और रिक्शा में सिर्फ एक लोग बैठ पाएंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में श्रमिक स्पेशल सहित कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन-4 में यह तय है कि फिलहाल नियमित ट्रेनों को नहीं चलाया जाएगा।

लॉकडाउन-4 में रेस्टोरेंट, कपड़े की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी जा सकती है। इस लॉकडाउन में सरकार राज्यों को जोन तय करने का अधिकार दे सकती है। कंटेनमेंट जोन्स में और ज्यादा सख्ती हो सकती है। छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को छूट देने की बात कही गई है, ताकि डिमांड और सप्लाई की चेन फिर शुरू हो सके।

ज्ञात हो कि लॉकडाउन के तीसरे चरण यानी 4 मई से 17 मई के बीच शाम के सात से सुबह सात बजे तक आम लोगों का सड़कों पर घूमने की मनाही थी। 65 साल से ऊपर बुजुर्ग, गर्भवती,कोई अन्य बीमारी, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। स्कूल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स, सोशल, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक जमावड़ा बंद था।

लॉकडाउन के तीसरे चरण में होटल और रेस्टोरेंट भी नहीं खुल रहे थे। गैर-जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेट्री और 33 फीसदी स्टाफ आ रहे हैं। निजी संस्थान में भी 33 फीसदी स्टाफ को आने की इजाजत है। स्टेशनरी और सभी तरह की स्टैंड-अलोन शॉप खुल रही हैं। शराब की दुकानें भी खुल रही हैं। आईटी हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं मुहैया करा रही हैं।

लॉकडाउन के तीसरे चरण में पब्लिक ट्रैवल सिस्टम जैसे मेट्रो, बस, रेल, एयर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा सेवा फिलहाल बंद हैं। रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाजत है। कंटेनमेंट इलाके को छोड़ कर तीनों जोन में चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री, दोपहिया वाहन पर पीछे भी बैठने की इजाजत है। शादी में 50 लोगों को इजाजत और किसी की मौत होने पर 20 लोगों के आने की छूट है।

अगर बात लॉकडाउन के दूसरे चरण की करें, तो यह 14 अप्रैल से 3 मई के बीच थी। इस दौरान बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता और नकदी प्रबंधन एजेंसियां काम कर रही थीं। मेडिकल इमर्जेंसी और विशेष मंजूरी पर दूसरे राज्य और दूसरे जिले में जाने की इजाजत है।

किसानों और कृषि मजदूरों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रही। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी और पेट्रोल-डीजल सप्लाई जारी रही। मनरेगा कार्यों को सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क के साथ अनुमति दी गई। इमरजेंसी में चार पहिया और दुपहिया वाहनों को छूट दी गई थी। सभी आईटी सेवाएं जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा वो सभी होटल, गेस्टहाउस और लॉज खुले रहेंगे जिनमें लॉकडाउन के कारण लोग ठहरे हुए हैं।

लॉकडाउन का पहला चरण 24 मार्च की रात 12 बजे से 14 अप्रैल तक रहा। इस दौरान केंद्र सरकार, इसके स्वायत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय और सरकारी कंपनियां बंद कर दी गईं। राज्यों,केंद्र शासित प्रदेशों, उनकी स्वायत्त संस्थाओं, कंपनियों के दफ़्तर बंद कर दिए गए। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफ़ेंस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और जेलें खुली रहीं।

लॉकडाउन एक में सभी व्यावसायिक और निजी संस्थान बंद थे।बाजार, स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, मॉल, सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, होटल, कॉफी शॉप, पार्क सब बंद रहे। खाद्य सामग्री, राशन फल, सब्ज़ियों, डेयरी, दूध, मीट, मछली और चारे वगैरह की दुकानें और सरकारी राशन की दुकानें खुली रहीं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और सार्वजनिक जगहें बंद रहीं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्विस चालू रहीं। औद्योगिक संस्थान बंद थे। रेल, मेट्रो, फ्लाइट, कैब, ऑटो, रिक्शा, बसें भी बंद रहे।