Lockdown-2.0 : केंद्र सरकार का लॉकडाउन पर सख्त दिशा-निर्देश, मुंह ढकना जरूरी, थूकने पर होगा जुर्माना

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

Lockdown-2.0  : केंद्र सरकार का लॉकडाउन पर सख्त दिशा-निर्देश, मुंह ढकना जरूरी, थूकने पर होगा जुर्माना
GFX of Follow The Guidelines During Lockdown
Lockdown-2.0  : केंद्र सरकार का लॉकडाउन पर सख्त दिशा-निर्देश, मुंह ढकना जरूरी, थूकने पर होगा जुर्माना
Lockdown-2.0  : केंद्र सरकार का लॉकडाउन पर सख्त दिशा-निर्देश, मुंह ढकना जरूरी, थूकने पर होगा जुर्माना
Lockdown-2.0  : केंद्र सरकार का लॉकडाउन पर सख्त दिशा-निर्देश, मुंह ढकना जरूरी, थूकने पर होगा जुर्माना
Lockdown-2.0  : केंद्र सरकार का लॉकडाउन पर सख्त दिशा-निर्देश, मुंह ढकना जरूरी, थूकने पर होगा जुर्माना
Lockdown-2.0  : केंद्र सरकार का लॉकडाउन पर सख्त दिशा-निर्देश, मुंह ढकना जरूरी, थूकने पर होगा जुर्माना

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशभर में 21 दिन से जारी लॉकडाउन को और 19 दिन के लिए बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा था कि इस बार लॉकडाउन से बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे, जहां कोरोना नहीं फैलेगा, वहां 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों को सशर्त छूट मिलेगी।

 3 मई तक ये सुविधाएं रहेंगी बंद

गाइडलाइन्स के मुताबिक सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें के साथ यात्री ट्रेनों की आवाजाही (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी। मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में आवागमन नहीं होगा। सभी तरह के शिक्षा, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे।

ये भी रहेंगे बंद

सरकार की ओर से जिन्हें इजाजत मिली हुई है,उसे छोड़कर सभी तरह की व्यवसायिक और औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह भी नहीं होंगे। धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा।

हॉटस्पॉट के लिए गाइडलाइन

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से तय गाइडलाइंन्स के मुताबिक ही हॉटस्पॉट घोषित किया जाएं। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन इन्हीं गाइडलाइन्स के मुताबिक हॉटस्पॉट्स के तहत आने वाने कंटेनमेंट जोन भी घोषित करेंगे। कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो सकेगी। कंटेनमेंट जोन के परिधि में आने वाले इलाकों को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। मेडिकल और लॉ एंड ऑर्डर जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर लोगों का मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इससे जुड़ी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा।

कार्य स्थल के लिए गाइडलाइन

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे की गैप देना जरूरी होगा। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। घर में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं,तो कर्मचारियों को घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनिटाइजेशन कराएं। संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी।

सार्वजनिक स्थानों के लिए नियम

सरकारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि सार्वजनिक और काम करने वाले स्थानों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। इन सभी जगहों पर सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। किसी भी संस्थान में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी। शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा। शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

वित्तीय क्षेत्र में नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इससे संचालित वित्तीय बाजार और एनपीसीएल, सीसीआईएल, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स काम करेंगे। सभी  बैंक की शाखाएं और एटीएम खुलेंगे। बैंक ऑपरेशन से जुड़े आईटी वेंडर्स, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट और एटीएम ऑपरेशन और कैश मैनेजमेंट एजेंसियां भी काम कर सकेंगी। बैंक शाखाएं भी सामान्य वर्किंग आवर में काम कर सकेंगी।  सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसलिए स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं को सुरक्षाकर्मी मुहैया कराएगा। कैपिटल और डेबिट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा।  आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों में भी कामकाज हो सकेगा।

20 अप्रैल से इन्हें इजाजत दी जाएगी

देश के आम लोगों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा गतिविधियों को 20 अप्रैल से इजाजत देने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करते हुए इन गतिविधियों की इजाजत देंगे। इजाजत देने से पहले राज्य सरकारों की जिम्मेदारी यह देखने की होगी कि जिन गतिविधियों को शुरू करने को कहा जा रहा है, उन दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी तैयारियां हैं या नहीं?

स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी जारी

गाइडलाइन्स के मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाएं जारी रहेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलिमेडिसिन, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर,फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थानों के अलावा वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री, कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान भी खुले रहेंगे।

लॉकडाउन में ये भी खुलेंगे

गाइडलाइन के मुताबिक होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन, दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़ा पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, एंबुलेंस समेत मेडिकल, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सभी तरह की मेडिकल, वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिड वाइव्स और एंबुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा।

कृषि क्षेत्र में सभी गतिविधियों को इजाजत

गाइडलाइन्स के मुताबिक खेतों में काम करने वाले किसान और खेती का काम करने वाले अन्य लोग, एमएसपी ऑपरेशंस समेत कृषि उपज की खरीद करने वाली एजेंसियां, राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मंडियां और खेती की मशीनें और उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुल सकेंगी। फार्म मशीनरी से कस्टम हायरिंग सेंटर संबद्ध रहेंगे, उर्वरक, कीटनाशक और बीजों का बनना और वितरण जारी रहेगा, खेत जोतने के काम आने वाली मशीनों मसलन हार्वेस्टर और अन्य चीजों का राज्य के अंदर और बाहर आना-जाना हो सकेगा।

मछली उद्योग के निमय

मछली पालन ऑपरेशन (समुद्र और देश के अंदर) जारी रहेंगे। इसमें मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग अपने काम से कहीं भी आ-जा सकेंगे।

सी- प्लांटेशन के गाइडलाइन्स

सरकारी गाइडलाइन्स के अनुसार चाय, कॉफी और रबर उत्पादन जारी रहेगा, लेकिन इनमें 50 फीसदी मजदूर काम करेंगे। चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए भी फिलहाल 50 फीसदी मजदूर ही रहेंगे।

पशुपाल क्षेत्र में छूट

गाइडलाइन्स के मुताबिक दूध और दुग्ध उत्पाद का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वितरण, ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा।  पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी। पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और वितरण हो सकेगा।  पशु शेल्टर यानी गौशालाएं भी खुली रहेंगी।