Corona Update : लॉकडाउन के दौरान होती रहेगी शराब की बिक्री, सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार,राज्य सरकारों को दी होम डिलीवरी जैसे विकल्प पर विचार करने की सलाह
देश की सर्वोच्च अदालत ने लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकारों यह सलाह जरूर दी है कि वो शराब की होम डिलीवरी जैसे विकल्प पर विचार करें। एक याचिका के माध्यम से यह मांग की गई थी शराब की बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लिहाजा शराब की दुकानों पर शराब न बेचकर उसकी होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाए।
देश की सर्वोच्च अदालत ने लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकारों यह सलाह जरूर दी है कि वो शराब की होम डिलीवरी जैसे विकल्प पर विचार करें। एक याचिका के माध्यम से यह मांग की गई थी शराब की बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लिहाजा शराब की दुकानों पर शराब न बेचकर उसकी होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाए।
शीर्ष अदालत में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। लेकिन शराब की दुकानों पर भारी भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में शराब की दुकानों पर शराब न बेचकर शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाए।
शीर्ष अदालत में दायर याचिका में केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है,जिसमें लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि शराब की दुकानों पर ग्राहकों को शराब बेचने की इजाजत देने संबंधित अधिसूचना गैरकानूनी है और अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि लॉकडाउन-3 के दौरान शराब की दुकानों के खुलने की अनुमति मिलते ही शराब की दुकानों पर भारी भीड़ जमा होने लगी है। अधिकांश शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है जिससे कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है।
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