Corona Update : गाजियाबाद जिला प्रशासन का सख्त दिशा-निर्देश,अब 31 मई तक धारा 144 लागू,बंद रहेंगे सभी मॉल्स, सैलून,शिक्षण संस्थान समेत धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन

उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में बंदिशें और भी बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस और ईद-उल-फितर के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 मंगलवार से लागू होकर 31 मई की रात्रि तक प्रभावी रहेगी। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि धारा 144 के तहत जिले में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी आयोजनों के साथ ही किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली और जुलूस पर रोक रहेगी।

Corona Update : गाजियाबाद जिला प्रशासन का सख्त दिशा-निर्देश,अब 31 मई तक धारा 144 लागू,बंद रहेंगे सभी मॉल्स, सैलून,शिक्षण संस्थान समेत धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन
Pic of Gaziabad DM Ajay Shanker Pandey
Corona Update : गाजियाबाद जिला प्रशासन का सख्त दिशा-निर्देश,अब 31 मई तक धारा 144 लागू,बंद रहेंगे सभी मॉल्स, सैलून,शिक्षण संस्थान समेत धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में बंदिशें और भी बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद में कोरोना वायरस और ईद-उल-फितर के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 मंगलवार से लागू होकर 31 मई की रात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान विभिन्न आयोजनों और गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि धारा 144 के तहत जिले में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी आयोजनों के साथ ही किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली और जुलूस पर रोक रहेगी। जिले में सभी धार्मिक स्थल और पूजा स्थल बंद रहेंगे। किसी भी स्थान पर लोग जमा नहीं हो सकेंगे। किसी भी संस्था के द्वारा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी के मुताबिक वैवाहिक कार्यक्रम और अंतिम संस्कार में शामिल होने से पहले प्रसासन से अनुमति लेनी होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियां और आवागमन शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। विशेष परिस्थितियों के अलावा उनके बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।

उत्तर प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सैलून, स्पा, मॉल, सिनेमाघर, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क समेत अन्य गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे। जिले के स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मुंह ढकना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया जाएगा।