पंजाब में नहीं थम रहा कोरोना का कहर,कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने लॉकडाउन लगाने का लिया निर्णय,वीकेंड पर पूरा राज्य रहेगा बंद,राज्य की सीमाएं भी होंगी सील

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीकेंड और अवकाश प्रतिबंध संबंधी दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को मंजूर किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक ई-पास धारकों को छोड़कर अंतर-जिला मूवमेंट को प्रतिबंधित किया जाएगा और बाकी दिन  केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से निपटने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।

पंजाब में नहीं थम रहा कोरोना का कहर,कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने लॉकडाउन लगाने का लिया निर्णय,वीकेंड पर पूरा राज्य रहेगा बंद,राज्य की सीमाएं भी होंगी सील
Pic of Punjab CM Caption Amrinder singh
पंजाब में नहीं थम रहा कोरोना का कहर,कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने लॉकडाउन लगाने का लिया निर्णय,वीकेंड पर पूरा राज्य रहेगा बंद,राज्य की सीमाएं भी होंगी सील

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीकेंड और अवकाश प्रतिबंध संबंधी दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को मंजूर किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक ई-पास धारकों को छोड़कर अंतर-जिला मूवमेंट को प्रतिबंधित किया जाएगा और बाकी दिन  केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से निपटने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।

राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश लॉकडाउन 5.0 अनलॉक 1.0 के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले अधिसूचित किए गए हैं और अगले आदेश तक सप्ताहांत और छुट्टियों पर लागू रहेंगे। नए दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें शाम 7 बजे तक सभी दिन खुली रहेंगी।

रेस्तरां (टेक-होम/ होम डिलीवरी के लिए) और शराब की दुकानें भी सभी दिनों में 8.00 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि, अन्य दुकानें, चाहे वह स्टैंडअलोन हों या शॉपिंग मॉल, रविवार को बंद रहेंगी,जबकि शनिवार को वे शाम 5 बजे तक खुल सकती हैं।  जिला अधिकारियों को इन टाइमिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

रविवार के बंद के अलावा जिलाधिकारी संबंधित बाजार संघों के साथ परामर्श करके, सप्ताह के किसी भी दिन गैर-आवश्यक दुकानों को बंद करने का आदेश दे सकते हैं, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जहां मामले अधिक हैं। ई-पास के खिलाफ अंतर-जिला आंदोलन की अनुमति दी जाएगी,जो केवल आवश्यक कार्य के लिए जारी किया जाएगा, लेकिन चिकित्सा आपातकाल के मामले में ऐसी यात्रा के लिए कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा विवाह कार्यों के लिए भी ई-पास की आवश्यकता होगी और यह केवल 50 विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कोविड की तैयारियों की समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में कहा था कि उनकी सरकार का ध्यान महामारी के गंभीर अनुमानों के मद्देनजर पंजाबियों की जान बचाने पर है।