दिल्ली आज से हुई अनलॉक, जानें बाजारों के साथ क्या खुल रहा और क्या रहेगा बंद?
दिल्ली सरकार द्वारा लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद राजधानी में आर्थिक गतिविधियां आज से फिर शुरू हो रही हैं। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित बाजारों और मॉल्स को ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक के लिए खोला जा सकेगा। वहीं स्टैंड अलोन दुकानें सातों दिन खुलेंगी, लेकिन मॉल की दुकानों पर भी ऑड-ईवन नियम लागू होगा। हालांकि, लॉकडाउन अभी आगे भी जारी रहेगा। आइए जानते हैं आज से दिल्ली में कौन-कौन सी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी।
जिम, स्पा और सैलून रहेंगे बंद: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा था कि सोमवार 07 जून से दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी तथा बाजार और मॉल ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगे। सरकार ने गली-मोहल्ले की सभी दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी है, नई रियायतों के साथ शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी। हालांकि सिनेमा, थियेटर, रेस्टोरेंट (होम डिलीवरी और सामान ले जाने को छोड़कर), बार, जिम, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर अगले आदेश तक अभी बंद ही रहेंगे। मनोरंजन और ऐसी ही अन्य सुविधाओं से संबंधित दुकानों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म के जरिये डिलिवरी की भी इजाजत होगी।
वहीं, सरकारी और निजी दफ्तरों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। मॉल, बाजार और कारोबारी परिसर (साप्ताहिक बाजारों को छोड़कर) दुकानों के नंबरों के आधार पर ऑड-ईवन आधार पर सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा था कि इसका मतलब है कि सिर्फ 50 प्रतिशत दुकानें (आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को छोड़कर) खुली रहेंगी। हालांकि शैक्षणिक किताबें और स्टेशनरी की दुकानों, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में पंखों आदि की दुकानों को समय की पाबंदी के बगैर हफ्ते में सातों दिन खोलने की इजाजत होगी।
आदेश में कहा गया कि मोहल्ले की दुकान और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को आवश्यक और गैर आवश्यक सेवाओं के भेद के बगैर सभी दिन खोलने की इजाजत होगी। हालांकि, गैर आवश्यक सेवाओं वाली ऐसी दुकानों के लिए समय सीमा सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक होगी। वहीं, बढ़ते मामलों के कारण 10 मई को बंद कर दी गई दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं भी सोमवार से शुरू हो गई हैं। डीडीएमए के आदेश में कहा गया था दिल्ली मेट्रो से परिवहन को मंजूरी दी गई है और प्रत्येक कोच में यात्रियों के बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ट्रेनों का संचालन होगा।
सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी कर्मचारी आएंगे: डीडीएमए के आदेश में कहा गया था कि सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी कर्मचारी आएंगे, जबकि निचले वर्ग के 50 प्रतिशत कर्मचारी दफ्तरों में उपस्थित होंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी बिना किसी पाबंदी के काम करेंगे। विभागाध्यक्ष यह तय करेंगे कि कौन सी सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं और किन 50 प्रतिशत कर्मियों को बुलाया जा सकता है।
इसमें कहा गया कि निजी ऑफिस भी 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक काम शुरू कर सकेंगे। आदेश के मुताबिक, यह प्रयास किए जाएंगे कि जहां तक संभव हो कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करें या फिर उनके ऑफिस आने का समय अलग-अलग हो जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों को आवाजाही के लिए कंपनी की तरफ से जारी वैध प्रमाण पत्र और प्राधिकार पत्र रखना होगा। डीडीएमए ने कहा कि उसके आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी बाजार संघों, जिलाधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों और श्रम आयुक्तों की होगी।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के मुताबिक 19 अप्रैल को लागू किए गए मौजूदा लॉकडाउन को एक और हफ्ते (14 जून तक) बढ़ा दिया गया है। बता दें कि कोविड-19 की स्थिति में हो रहे सुधार के मद्देनजर दिल्ली में उत्पादन व निर्माण कार्य गतिविधियों को मंजूरी देने के साथ पिछले हफ्ते 'अनलॉक' की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
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