दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए घर बैठे आप भी देख सकेंगे मामलों की सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब से दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई आम जनता लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकती है। हाईकोर्ट ने इस बाबत एक सर्कुलर भी जारी किया है,जिसमें साफ किया गया है कि मौजूदा वक्त में कोर्ट की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से हो रही है और ऐसे में वह मामले, जिनकी सुनवाई बंद कमरे में नहीं हो रही और जिनमें आम जनता मौजूद रह सकती है, उन सभी मामलों की सुनवाई जनता वीडियो लिंक के जरिए देख और सुन सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब से दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई आम जनता लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकती है। हाईकोर्ट ने इस बाबत एक सर्कुलर भी जारी किया है,जिसमें साफ किया गया है कि मौजूदा वक्त में कोर्ट की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से हो रही है और ऐसे में वह मामले, जिनकी सुनवाई बंद कमरे में नहीं हो रही और जिनमें आम जनता मौजूद रह सकती है, उन सभी मामलों की सुनवाई जनता वीडियो लिंक के जरिए देख और सुन सकती है।
हाईकोर्ट के सर्कुलर में क्या है?
दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अदालत में होने वाली सुनवाई ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है और ऐसे में आम जनता को वह देखने का पूरा अधिकार होता है। क्योंकि इस कोरोना काल में कोर्ट की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, लेकिन इस वजह से आम जनता को ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर आम जनता चाहती है तो वह सुनवाई को देख सकती है, बशर्ते वह मामला संवेदनशील या बंद कमरे में सुनवाई वाला ना हो।
लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए ऐसे देख सकेंगे सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जो भी लोग कोर्ट की सुनवाई देखना चाहते हैं उनको 1 दिन पहले रात 9 बजे तक कोर्ट मास्टर या कोर्ट स्टाफ को जानकारी देनी होगी और उसके बाद उनको वह लिंक मिलेगा जिसके जरिए सुनवाई देखी जा सकती है।
सुनवाई वाले दिन भी लिया जा सकेगा लिंक
अगर किसी कारण से 1 दिन पहले रात में 9 बजे तक कोर्ट मास्टर या कोर्ट स्टाफ से बात नहीं हो पाती, तो सुनवाई वाले दिन सुबह 10 बजे से पहले कोर्ट मास्टर या कोर्ट स्टाफ से बात कर लिंक लिया जा सकता है,जिसके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सुनवाई देखी और सुनी जा सकती है। हालांकि सर्कुलर में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सुनवाई को देखता सुनता है, तो उस दौरान उसको अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखना होगा जिससे कोर्ट की कार्यवाही में बाधा न पड़े।
दिल्ली हाईकोर्ट की अनूठी पहल
दिल्ली हाईकोर्ट का ये आदेश अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले कभी भी हाईकोर्ट की सुनवाई की इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की बात इससे पहले जरूर की थी। लेकिन फिलहाल अभी तक उस पर अमल शुरू नहीं हुआ है।
यह साफ कर देना भी जरूरी है कि हाईकोर्ट का यह आदेश अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही सुनवाइयों को लेकर ही आया है। जब एक बार कोर्ट नियमित तौर पर काम करना शुरू कर देंगे, तो क्या उसके बाद भी ये आदेश जारी रहेगा या नहीं, इस पर स्पष्टीकरण बाद में मिलेगा।
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