15 दिन में बताओ कैसे लागू किए नियम, ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स को केंद्र सरकार का आदेश
केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को बुधवार से लागू हुए नए नियमों के अनुपालन पर ब्योरा देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। इससे पहले कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को यही ब्योरा देने के लिए कहा गया था और 24 घंटे का समय दिया गया था।
इसी साल फरवरी में आईटी मंत्रालय ने गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरिज ऐंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किया था। इसके तहत पहली बार यह बताया गया था कि डिजिटल मीडिया संस्थानों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को सरकार द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाएगा।
नए नियमों के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कंपनी के नाम, निदेशक के नाम, पते, फोन नंबर, शिकायत निवारण अधिकारी, स्वनियमन की व्यवस्था आदि की जानकारी मांगी है। मंत्रालय के मुताबिक अभी तक करीब 60 डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ने बताया है कि उन्होंने नए नियमों के तहत सेल्फ रेग्युलेशन संस्था बनाना शुरू कर दिया है। कुछ प्रकाशकों ने मंत्रालय को नए नियमों के तहत पंजीकरण कि लिए भी लिखा है।
नए नियमों के तहत अब डिजिटल न्यूज मीडिया प्रेस काउंसिल के तहत आएंगे। नई वेबसाइटों को सूचना प्रसारण मंत्रालय की साइट पर पंजीकरण कराना होगा।
नए नियमों को कई डिजिटल पब्लिशरों ने अलग-अलग हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। उनकी याचिकाओं पर नोटिस जारी किए गए हैं।
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