कर्नाटक हिजाब विवाद : कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं
कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि, हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं.
हिजाब विवाद में आज फैसला:
हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट आज यानी मंगलवार को फैसला सुनाएगा. मुस्लिम लड़कियों के स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर कोर्ट सुबह करीब 10.30 बजे फैसला सुना सकता है. वहीं, सुरक्षा के लिहाज से कई जिलों में धारा 144 लगा दिया गया है. स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है.
हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला:
कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि, हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं.
कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने हिजाब विवाद की सभी याजिकाओं को खारिज कर दी गई हैं. कोर्ट द्वारा कहा गया है कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. अपने इस बयान के साथ ही हिजाब का समर्थन करने वालों को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा है हिजाब ना पहनने से निजता का उल्लंघन नहीं होता है. वहीं कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की गाइडलाइन को जाएज बताया है.
छात्राओं ने की थी हाईकोर्ट से अपील
कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की बेंच उडुपी की लड़कियों की याचिका पर गठित की गई थी. इन लड़कियों ने मांग की थी कि उन्हें क्लास में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि ये उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है.
कर्नाटक के उडिप्पी के एक कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनकर क्लास में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था जिसके बाद मुस्लिम छात्राओं ने विरोध शुरू किया था. वहीं दूसरी हिन्दू छात्रों ने भी हिजाब के जवाब में भगवा रंग स्कार्फ पहनने की मांग कर दी थी. इसके बाद पूरे कर्नाटक में टकराव की स्थिति आ गई थी जिसके चलते राज्य में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे.
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