Lockdown-4.0 : उत्तर प्रदेश में भी खुले दुकान और बाजार, स्ट्रीट वेंडर भी अब कर सकेंगे अपना कारोबार,घर से बाहर जाने के पूर्व आप भी जरूर पढ़ लीजिए ये खबर

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलेंगे। रेस्तरां होम डिलीवरी कर पाएंगे। मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। बरात घर खोले गए हैं, लेकिन शादी की अनुमति लेनी होगी, एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। स्ट्रीट वेंडर अपना कार्य कर सकेंगे, लेकिन उन्हें भी मास्क और ग्लब्स लगाने होंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। खेल परिसर खोले गए हैं, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।

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Pic of Sweets in Shop
Lockdown-4.0 : उत्तर प्रदेश में भी खुले दुकान और बाजार, स्ट्रीट वेंडर भी अब कर सकेंगे अपना कारोबार,घर से बाहर जाने के पूर्व आप भी जरूर पढ़ लीजिए ये खबर
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देशभर में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। तमाम राज्य सरकारों की ओर से नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी लॉकडाउन-4.0 के लिए जो गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक राज्य में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी।

प्रदेश में प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलेंगे। रेस्तरां होम डिलीवरी कर पाएंगे। मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। बरात घर खोले गए हैं, लेकिन शादी की अनुमति लेनी होगी, एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। स्ट्रीट वेंडर अपना कार्य कर सकेंगे, लेकिन उन्हें भी मास्क और ग्लब्स लगाने होंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। खेल परिसर खोले गए हैं, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।

गाइडनाइन्स में कहा गया है कि चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो और लोग बैठ सकेंगे। अगर परिवार में बच्चे हैं,तो कार में 2 बच्चों को अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार अकेले चलेंगे, लेकिन अगर महिला पीछे बैठी होगी,तो अनुमति मिलेगी। दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। ऑटोरिक्शा में चालक के अलावा दो अन्य व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

गाइडलाइंस के अनुसार नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर अभी भी सख्ती रहेगी। ग्रामीण और नगरपालिका क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोला जाएगा। मालवाहक ट्रकों को दूसरे राज्यों से भी आने-जाने की अनुमति होगी। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद ही रहेंगे। हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है।

प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि इस दौरान सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाले जा सकेंगे।

दिल्ली से सटे गौतबुद्ध नगर जिला में भी लॉकडाउन-4 के दौरान मिलने वाली छूट का एलान कर दिया गया है। जिलाधिकारी सुहास एलवाइ ने ट्वीट के जरिये छूट की जानकारी है। इसमें सभी वर्गों को राहत मिली है, लेकिन इसी के साथ लोगों को सावधानी भी बरतनी होगी।

नोएडा से दिल्ली और गाजियाबाद के बीच बसों को आवागमन नहीं शुरू होगा, संभवतया एक-दो दिन में राज्य सरकार की ओर से निर्देश जारी हों। दुकानें शाम 6 बजे के आसपास बंद होंगी, ताकि दुकानदार के साथ कार्यरत कर्मचारी 7 बजे से पहले घर पहुंच जाएं।

ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति मिली है। जिला में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी। साथ ही यहां पर कार्यरत कर्मचारियों को फेसमास्क लगाने के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के दौरान कर्मचारियों को लाने-ले जाने के दौरान बसों में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। मेट्रो का संचालन नहीं होगा। सभी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल और  मनोरंजन पार्क नहीं खुलेंगे। थिएटर, बार, होटल, सभागार, असेंबली हॉल भी रहेंगे बंद।