अब दिल्ली आ सकेंगे भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद,डीसीपी क्राइम को करना होगा सूचित,तीस हजारी कोर्ट ने जमानत शर्तों में किया है संशोधन

दिल्ली के दरियागंज हिंसा मामले में आजाद को मिली जमानत की शर्तों में संशोधन करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने कहा है कि आजाद दिल्ली का दौरा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहां आने से पहले डीसीपी क्राइम को सूचना देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब वह दिल्ली आएंगे तो वह दिए गए पते पर ही रहेंगे। वह डीसीपी को टेलीफोन और ईमेल के जरिए सूचित करेंगे कि वे दिल्ली या सहारनपुर में नहीं हैं।

अब दिल्ली आ सकेंगे भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद,डीसीपी क्राइम को करना होगा सूचित,तीस हजारी कोर्ट ने जमानत शर्तों में किया है संशोधन
Pic of Bhim Army President Chandrashekhar Azad
अब दिल्ली आ सकेंगे भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद,डीसीपी क्राइम को करना होगा सूचित,तीस हजारी कोर्ट ने जमानत शर्तों में किया है संशोधन

भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अब दिल्ली आ सकेंगे। आजाद अब दिल्ली का दौरा कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली आने से पहले उन्हें डीसीपी क्राइम को सूचना देनी होगी। दरअसल, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद की जमानत शर्तों में कुछ संशोधन किए हैं।

दिल्ली के दरियागंज हिंसा मामले में आजाद को मिली जमानत की शर्तों में संशोधन करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने कहा है कि आजाद दिल्ली का दौरा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहां आने से पहले डीसीपी क्राइम को सूचना देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब वह दिल्ली आएंगे तो वह दिए गए पते पर ही रहेंगे। वह डीसीपी को टेलीफोन और ईमेल के जरिए सूचित करेंगे कि वे दिल्ली या सहारनपुर में नहीं हैं।

कोर्ट ने इससे पहले आजाद को इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह चिकित्सा उपचार को छोड़कर अगले चार सप्ताह तक दिल्ली नहीं आएंगे और इस दौरान किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल भी नहीं होंगे। उन पर 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने आजाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी थी।