बिहार पंचायत चुनाव : शस्त्र लाइसेंस और जमीन के दस्तावेज समेत 16 पहचान पत्रों को आयोग ने दी मान्यता

बिहार पंचायत चुनाव : शस्त्र लाइसेंस और जमीन के दस्तावेज समेत 16 पहचान पत्रों को आयोग ने दी मान्यता

पंचायत चुनाव की तैयारी जोर-शोर से शुरू हो गई है। इस आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए 16 दस्तावेज को मान्यता प्रदान की है। इस संबंध में आयोग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान करने के लिए केवल 14 दस्तावेज को ही मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 16 दस्तावेज शामिल किए गए हैं। जो दो नए दस्तावेज शामिल किए गए उनमें शस्त्र लाइसेंस और जमीन का फोटोयुक्त दस्तावेज शामिल है।

कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू: इस बार ईवीएम एवं बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर फुलवारीशरीफ में गुरुवार से ट्रेनिंग शुरू हुई। कर्मचारियों को ईवीएम और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अलग-अलग ट्रेनिंग दी जा रही है।

मतदान के लिए यह दस्तावेज मान्य

  • आधार कार्ड

  • फोटोयुक्त पेंशन कार्ड

  • श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

  • मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड

  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

  • बैंकों या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

  • पैन कार्ड

  • राज्य केंद्र सरकार के कर्मियों का फोटोयुक्त पहचान पत्र

  • ड्राइविंग लाइसेंस

  • सांसदों एवं विधायकों को जारी पहचान पत्र

  • फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र

  • फोटोयुक्त विकलांगता पहचान पत्र

  • शस्त्र लाइसेंस

  • पासपोर्ट

  • शैक्षणिक संस्थानों से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र

  • फोटो युक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे जमीन का केवाला