Corona Effect : महाराष्ट्र में राज्यपाल कोटे से MLC बनेंगे उद्धव ठाकरे, राज्य कैबिनेट ने किया प्रस्ताव पास, राज्यपाल से की सिफारिश
महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद सदस्य बनाने का फैसला किया है। उद्धव को मनोनीत किए जाने को लेकर प्रस्ताव पास कर राज्यपाल भगत सिह कोशियारी के पास सिफारिश भेज दी गई है। राज्यपाल 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद सदस्य बनाने का फैसला किया है। उद्धव को मनोनीत किए जाने को लेकर प्रस्ताव पास कर राज्यपाल भगत सिह कोशियारी के पास सिफारिश भेज दी गई है। राज्यपाल 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।
दरअसल, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन गए हैं। वह अभी तक विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाए हैं। कोरोना वायरस की वजह से विधान परिषद सदस्य का चुनाव भी नहीं कराया जा सकता है।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने गुरुवार को बताया, 'आज की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्यपाल की ओर से मनोनीत किए जाने वाले 2 सदस्यों के खाली पदों में एक सीट के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम की सिफारिश की जाएगी। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अभी एमएलसी चुनाव नहीं हो सकते हैं। यह संवैधानिक संकट को टालने की वजह से किया जा रहा है।'
ज्ञात हो कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। उनके बेटे आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ने वाले परिवार के पहले सदस्य रहे। लेकिन चुनाव बाद भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता बिगड़ा तो शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार बना ली। गठबंधन सहयोगियों ने उद्धव ठकरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की शर्त पर सर्मथन दिया। ऐसे में विधायक बने बिना ही उद्धव ठाकरे ने सत्ता संभाल ली।
संवैधानिक नियम के मुताबिक विधायक दल का नेता किसी भी व्यक्ति को चुना जा सकता है। भले ही वह विधानसभा या विधानपरिषद का सदस्य हो अथवा नहीं। लेकिन छह महीने के भीतर विधानसभा या विधानपरिषद (जिन राज्यों में है) का सदस्य होना अनिवार्य होता है। उद्धव ठाकरे के लिए समयसीमा इसी महीने खत्म हो रही है। उन्होंने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
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