Corona Update : दिल्ली में भी खुलेंगी दुकानें,अरविंद केजरीवाल सरकार का फैसला,गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से होगा पालन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रिहायशी इलाकों में भी दुकानों को खोला जाएगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसका निर्णय ले लिया है। गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में यह स्पष्ट  किया है कि शहरी क्षेत्रों में सभी सिंगल दुकानों,आस-पड़ोस की दुकान और आवासीय परिसरों में बनी दुकान को खोलने की अनुमति है।

Corona Update : दिल्ली में भी खुलेंगी दुकानें,अरविंद केजरीवाल सरकार का फैसला,गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से होगा पालन
Pic of Customers On Shop for Purchasing
Corona Update : दिल्ली में भी खुलेंगी दुकानें,अरविंद केजरीवाल सरकार का फैसला,गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से होगा पालन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रिहायशी इलाकों में भी दुकानों को खोला जाएगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसका निर्णय ले लिया है। इसके साथ ही दिल्लीं में अब दुकानों को खोलने पर जो संशय की स्थिति बनी हुई थी, वह अब समाप्त हो गई है।

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब दिल्लीप में भी दुकानें खुलेंगी और दुकानों को खोलने के लिए लगाई गई शर्तों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। यहां शारीरिक दूरी का पूरा ध्याभन रखना होगा और भी जो सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दुकान खोलने के निर्देश है उसे सख्ती  से पालन करना होगा।

दरअसल,दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करेगी या दिल्लीन में दुकानें खुलेंगी या नहीं,इसे लेकर शनिवार को सुबह से ही संशय की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब साफ हो गया है कि दिल्लीस सरकार भी दुकानों को खोलने के लिए तैयार हो गई है। दिल्ली में भी शारीरिक दूरी का पूरा ख्यालल रखा जाएगा।

गृह मंत्रालय के शुक्रवार को जारी हुए पत्र में यह कहा गया था कि राज्यं सरकार दुकानें खोल सकती हैं, हालांकि बाद में यह कहा गया कि सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट और स्पा को खोलने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति नहीं मिली है।

वास्तव में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट  किया कि शहरी क्षेत्रों में सभी सिंगल दुकानों,आस-पड़ोस की दुकान और आवासीय परिसरों में बनी दुकान को खोलने की अनुमति है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है। शराब के बारे में भी भ्रम को दूर करते हुए कहा गया कि इसकी बिक्री प्रतिबंधित है।