दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 : अब घर बैठे मतदान कर सकेंगे बुजुर्ग और दिव्यांग, सुविधा प्राप्त करने लिए भरना होगा फॉर्म 12D

आगामी विधानसभा चुनावों में राजधानी दिल्ली के सभी दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी श्रेणी) और 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग इन्हें बैलेट पेपर मुहैया कराएगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों में फिलहाल ऐसे मतदाताओं की संख्या 2.26 लाख है। जो चुनाव तक और बढ़ने की संभावना है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 : अब घर बैठे मतदान कर सकेंगे बुजुर्ग और दिव्यांग, सुविधा प्राप्त करने लिए भरना होगा फॉर्म 12D
Pic of Old Age Man and Women
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 : अब घर बैठे मतदान कर सकेंगे बुजुर्ग और दिव्यांग, सुविधा प्राप्त करने लिए भरना होगा फॉर्म 12D
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 : अब घर बैठे मतदान कर सकेंगे बुजुर्ग और दिव्यांग, सुविधा प्राप्त करने लिए भरना होगा फॉर्म 12D

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एक अच्छी खबर है। आगामी विधानसभा चुनावों में राजधानी के सभी दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी श्रेणी) और 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग इन्हें बैलेट पेपर मुहैया कराएगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों में फिलहाल ऐसे मतदाताओं की संख्या 2.26 लाख है। जो चुनाव तक और बढ़ने की संभावना है।

दिल्ली में यह पहली बार होने जा रहा है। दिल्ली से पहले झारखंड में चुनाव होने हैं वहां के कुछ हिस्से में भी इसे शामिल किया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रणवीर सिंह ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव नियम, 1961 में संशोधन के बाद इन दो श्रेणी के मतदाताओं को यह सुविधा दी गई है। इसके लिए दोनों श्रेणी में आने वाले मतदाताओं को आयोग की पीडब्ल्यूडी एप या मतदान केंद्र में जाकर पहले खुद को नामांकित करवाना होगा।

चुनाव की तारीख की घोषणा के पांच दिन के भीतर उन्हें 12डी फॉर्म भरकर देना होगा। आयोग के बीएलओ घर-घर जाकर यह फॉर्म वितरित करेंगे। जो फॉर्म भरकर लौटाएगा उसे बैलेट पेपर मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद भी अगर वह मतदाता केंद्र तक जाना चाहे तो वहां जाना उनकी मर्जी पर निर्भर होगा, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

आपको बताते चलें कि दिल्ली में 15 नवंबर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह 16 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 1 जनवरी 2020 तक या उससे पहले जो युवा 18 साल के हो गए हैं या होने जा रहे हैं वह पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रणवीर सिंह ने इस बावत बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो किसी अन्य पते पर स्थानातंरित हो चुके हैं उनका नाम हटाने का काम होगा। साथ ही जिनके पास मतदाता पहचान पत्र है, लेकिन सूची में नाम नहीं है, उनका नाम जोड़ने का भी काम होगा। लोग अपना नाम, पता और अन्य ब्यौरे में सुधार भी करवा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी 2020 को जारी होगी।