पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा,इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में सुनाई सजा-ए-मौत
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने मंगलवार को पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में यह सजा सुनाई है। मुशर्रफ मौत की सजा पाने वाले पाकासितान के दूसरे राष्ट्रपति हैं।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने मंगलवार को पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में यह सजा सुनाई है। मुशर्रफ मौत की सजा पाने वाले पाकासितान के दूसरे राष्ट्रपति हैं।
दरअसल, 12 अक्तूबर 1999 को मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्तापलट किया था। नवंबर 2007 में संविधान से इतर आपातकाल लागू किया और इसी आरोप में उनपर राजद्रोह का केस चल रहा था। मुशर्रफ ने देश में आपातकाल लागू करने के बाद मार्शल लॉ भी लगा दिया था।
मुशर्रफ के वकीलों ने शनिवार को याचिका दायर की जिसमें लाहौर हाईकोर्ट से कहा था कि विशेष अदालत में सुनवाई पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि हाईकोर्ट पहले से लंबित याचिका पर फैसला न दे दे। मुशर्रफ की याचिका पर अदालत ने संघीय सरकार को नोटिस जारी किया था। अदालत ने इस याचिका पर भी मुख्य याचिका के साथ ही सुनवाई का फैसला किया था।
मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं। 76 वर्षीय मुशर्रफ उपचार के लिए दुबई गए थे लेकिन तब से सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर लौटे नहीं। मार्च 2016 में ही पाकिस्तान की सरकान ने उनको इस मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था।
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