हिजाब इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथाओं में शामिल नहीं : एडवोकेट जनरल
याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने कर्नाटक हाईकोर्ट से लाइव-स्ट्रीमिंग कार्यवाही को बंद करने का आग्रह किया.
Hijab Controversy: कर्नाटक हिजाब मामले में आज एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. एडवोकेट जनरल कर्नाटक सरकार का पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं. शिक्षण संस्थाओं में हिजाब को बैन किये जाने के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है, जिसपर 14 फरवरी से लगातार सुनवाई हो रही है.
लाइव-स्ट्रीमिंग को बंद करने का आग्रह:
याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने कर्नाटक हाईकोर्ट से लाइव-स्ट्रीमिंग को बंद करने का आग्रह किया. कुमार का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग उल्टा हो गया है. इसपर कर्नाटक एचसी का कहना है कि लोगों को सुनने दें कि उत्तरदाताओं का क्या रुख है.
हिजाब आवश्यक धार्मिक प्रथाओं में शामिल नहीं:
एडवोकेट जनरल ने कर्नाटक सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार ने यह स्टैंड लिया है कि हिजाब इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के तहत नहीं आता है. जबकि याचिकाकर्ताओं का पक्ष यह है कि हिजाब उनके लिए बहुत जरूरी है इसलिए उन्हें इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं में आने की इजाजत दी जाये.
राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती:
एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट में कहा कि राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि छात्रों को कॉलेजों द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती.
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