सांसद आजम खां को विधायक पत्नी और बेटे के साथ जेल,रामपुर की विशेष अदालत ने 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा,अब्दुल्ला आजम के फर्जी  जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का है आरोप

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के साथ विधायक पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया है।  सभी को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आजम खां के साथ पत्नी और बेटे  ने बुधवार को रामपुर की एसपी-एमएलए विशेष अदालत में सरेंडर किया था।

सांसद आजम खां को विधायक पत्नी और बेटे के साथ जेल,रामपुर की विशेष अदालत ने 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा,अब्दुल्ला आजम के फर्जी  जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का है आरोप
GFX of SP MP Azam Khan and His Son Abdullah Azam
सांसद आजम खां को विधायक पत्नी और बेटे के साथ जेल,रामपुर की विशेष अदालत ने 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा,अब्दुल्ला आजम के फर्जी  जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का है आरोप
सांसद आजम खां को विधायक पत्नी और बेटे के साथ जेल,रामपुर की विशेष अदालत ने 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा,अब्दुल्ला आजम के फर्जी  जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का है आरोप

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के साथ विधायक पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया है।  सभी को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आजम खां के साथ पत्नी और बेटे  ने बुधवार को रामपुर की एसपी-एमएलए विशेष अदालत में सरेंडर किया था।

आजम खां ने एडीजे 6 की अदालत में 20 मामलों में जमानत याचिका दायर की थी। कई मामले में तो जमानत मंजूर हो गई है। लेकिन बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट के मामले में धारा 420 के तहत दर्ज मामले में जमानत याचिका खारिज की गई है। अब उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना होगा।  इस बीच रामपुर के पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि आजम को रामपुर जेल की जगह किसी अन्य जिले की जेल में रखा जाए।

दरअसल, आजम खां उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करना पड़ा था। बार-बार के आदेश से लेकर मुनादी तक कराने के बाद भी अदालत में हाजिर न होने पर कोर्ट ने मंगलवार को सीआरपीसी की धारा-83 के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किया था।

ज्ञात हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने गंज कोतवाली में मोहम्मद आजम खां,अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था,जिसमें आरोप लगाया था कि अनुचित लाभ लेने के लिए समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां और उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मुकदमे में सम्मन के बाद भी हाजिर न होने पर पूर्व में आजम खां, डॉ. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।

साल 2029 के दिसंबर में तीनों के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी की गई थी। जिसका पालन करते हुए जनवरी में पुलिस ने शहर में मुनादी कराई और कुर्की से पहले की औपचारिकता की। साथ ही आजम खां के आवास पर अदालत के नोटिस चस्पा कराए गए। मंगलवार को इस केस की सुनवाई हुई और फिर तीनों ने बुधवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है।