समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां ने बीवी और बेटे के साथ किया आत्मसमर्पण,बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का है आरोप
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां ने बुधवार को अपने बेटे और बीवी के साथ रामपुर की एसपी-एमएलए विशेष अदालत में सरेंडर किया। अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बार-बार के आदेश से लेकर मुनादी तक कराने के बाद भी अदालत में हाजिर न होने पर स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सीआरपीसी की धारा-83 के तहत इनके खिलाफ संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किया था।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खां ने बुधवार को अपने बेटे और बीवी के साथ रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में सरेंडर किया। अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बार-बार के आदेश से लेकर मुनादी तक कराने के बाद भी अदालत में हाजिर न होने पर स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सीआरपीसी की धारा-83 के तहत इनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किया था।
दरअसल,भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने गंज कोतवाली में मोहम्मद आजम खां,अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था,जिसमें आरोप लगाया था कि अनुचित लाभ लेने के लिए समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां और उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मुकदमे में सम्मन के बाद भी हाजिर न होने पर पूर्व में आजम खां, डॉ. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।
साल 2029 के दिसंबर में तीनों के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी की गई थी। जिसका पालन करते हुए जनवरी में पुलिस ने शहर में मुनादी कराई और कुर्की से पहले की औपचारिकता की। साथ ही आजम खां के आवास पर अदालत के नोटिस चस्पा कराए गए। मंगलवार को इस केस की सुनवाई हुई और फिर तीनों ने बुधवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है।
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