जानिए, किस मामले में कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर समेत 10 आरोपियों के खिलाफ तय किए आरोप?
उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता की मौत के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बाहुबली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। जज धर्मेश शर्मा ने पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी बनाने और न्यायिक हिरासत में उनपर हमला करने के मामले में ये आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने इसके पहले नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में भी आरोप तय कर दिए थे।
उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित अन्य 10 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोप निर्धारित कर दिए हैं। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पीड़िता के पिता को 2018 में सशस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी बनाने और उन पर हमला करने के मामले में सेंगर और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि इस मामले में बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। पुलिस वहां पहुंची जरूर लेकिन इस मामले में कोई दखल नहीं दिया और पोस्टमार्टम के दौरान पीड़िता के शरीर पर 14 गंभीर चोट के निशान थे।
10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय
इस मामले में जिन 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, उनमें आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह, कॉन्स्टेबल आमिर खान, कुलदीप सिंह के भाई अतुल सिंह सेंगर सहित चार अन्य लोगों को आरोपी शामिल हैं। अब सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने के मामले में मुकदमा चलेगा और सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार गवाहियां होंगी।
बढ़ती जा रही हैं कुलदीप की परेशानियां
गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को तीस हजारी कोर्ट ने ही कुलदीप सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और अपहरण की धाराओं में आरोप निर्धारित किए थे। इससे पहले अदालत की तरफ से जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने सेंगर को तिहाड़ जेल भेज दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पांच मामले में से रोड एक्सिडेंट को छोड़कर बाकी चार मामले को तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे। ये 5 केस जिला जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में ट्रांसफर हुए हैं। तीस हजारी कोर्ट को 45 दिन में ट्रायल पूरा करना है।
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