जानिए, अयोध्या जिला प्रशासन द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए कहां दी गई 5 एकड़ जमीन,राम जन्मभूमि से कितनी है जमीन की दूरी?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब अयोध्या में मस्जिद निर्माण कराने के लिए सोहावल तहसील के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आधिकारिक रूप से ज़मीन आवंटित कर दी गई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जिला प्रशासन को स्वीकार पत्र भी मिल गया है। यह जमीन राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर स्थित है। ये इलाका एनएच-28 से सटा हुआ है। साथ ही मुस्लिम बाहुल्य क्ष्रेत्र भी है।

जानिए, अयोध्या जिला प्रशासन द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए कहां दी गई 5 एकड़ जमीन,राम जन्मभूमि से कितनी है जमीन की दूरी?
GFX of Accepts Alternate and For Mosque In Ayodhya
जानिए, अयोध्या जिला प्रशासन द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए कहां दी गई 5 एकड़ जमीन,राम जन्मभूमि से कितनी है जमीन की दूरी?
जानिए, अयोध्या जिला प्रशासन द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए कहां दी गई 5 एकड़ जमीन,राम जन्मभूमि से कितनी है जमीन की दूरी?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब अयोध्या में मस्जिद निर्माण कराने के लिए सोहावल तहसील के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आधिकारिक रूप से ज़मीन आवंटित कर दी गई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जिला प्रशासन को स्वीकार पत्र भी मिल गया है। यह जमीन राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर स्थित है। ये इलाका एनएच-28 से सटा हुआ है। साथ ही मुस्लिम बाहुल्य क्ष्रेत्र भी है।

अयोध्या ज़िला प्रशासन ने जिस जमीन का चयन किया है वो सरकारी जमीन है और कृषि विभाग की है। इसी के पास ही शाह गदा बाबा की पुरानी मज़ार है,जहां इलाके के लोग हर साल उर्स के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही भूमि पूजन भी किया जाना है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या जनपद में ही मस्जिद निर्माण के लिए जमीन देने की प्रक्रिया भी आधिकारिक रूप से पूरी कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवाद सुलझाने के बाद राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी अयोध्या में शुरू हो चुकी है। जल्द ही राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा जाएगा। कोरोना काल के चलते भूमि पूजन का कार्य भी स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फ़ैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दिए जाने का आदेश दिया था।

सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन आवंटन के बाद अब सुन्नी वक्फ बोर्ड भी मस्जिद निर्माण या अन्य गतिविधियां भी आवंटित जमीन पर शुरू कर सकता है। आधिकारिक आवंटन के बाद कानूनन 5 एकड़ जमीन अब सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई है। उस जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद के साथ साथ अन्य कार्य के लिए भी अधिकृत हो गया है। जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से स्वीकार पत्र भी मिल चुका है।