उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शशि सिंह को किया बरी, सेंगर की सजा पर 19 दिसंबर को होगी बहस

दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया है। अदालत में अब 19 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर बहस होगी।  

उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शशि सिंह को किया बरी, सेंगर की सजा पर 19 दिसंबर को होगी बहस
GFX of Unnav Rape Case Accused MLA Kuldeep Singh Sengar
उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शशि सिंह को किया बरी, सेंगर की सजा पर 19 दिसंबर को होगी बहस
उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शशि सिंह को किया बरी, सेंगर की सजा पर 19 दिसंबर को होगी बहस

दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया है। अदालत में अब 19 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर बहस होगी।  

दरअसल, सर्वोच्च अदालत के आदेश पर इस मामले को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद अदालत ने पांच अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे की सुनवाई की।  तीस हजारी अदालत ने सीबीआई को चार्जशीट में देरी के लिए फटकार भी लगाई है।

गौरतलब है कि बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर पर 2017 में एक नाबालिग का अपहरण करने और उससे दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले में सह आरोपी शशि सिंह पर भी मुकदमा चल रहा था। इस मामले में पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में विशेष अदालत लगाई गई थी।

विशेष अदालत ने इसी साल 9 अगस्त को सेंगर और अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोग तय किया था। विशेष अदालत ने सेंगर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (जबरन शादी करने के लिए अपहरण), 376 (दुष्कर्म) और बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए बने पॉक्सो की धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किया गया था।

आपको बताते चलें कि कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 2017 में उन्नाव में नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में सेंगर के खिलाफ अगस्त महीने में ही आरोप तय किए थे। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए थे।

अपहण और दुष्कर्म के इस मुकदमे के सिलसिले में बीते 28 जुलाई को पीड़िता, उसके वकील और परिवार के अन्य सदस्य रायबरेली जा रहे थे। तभी उनकी कार को एक ट्रक टक्कर मार दी थी। इसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मृत्यु हो गई थी। पीड़िता और उसका वकील गंभीर रुप से जख्मी हुए थे, जिन्हें एम्स लाया गया था। पीड़िता ने सीबीआई के सामने हादसे के पीछे सेंगर का हाथ बताया था।