Lockdown-4.0 : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नई एडवाइजरी,शर्तों के साथ बाजार और सैलून खोलने की मिली मंजूरी,विमान, बस और मेट्रो सेवा रहेंगी बंद

उत्तर प्रदेश की यागी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को  सैलून और नाई की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि, सैलून मालिकों को शर्तों के साथ काम करना होगा। हेयर सैलून में सिर्फ बाल काटे जा सकेंगे। ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग सैलून में काम करने वालों को करना होगा। मसाज, स्पा की मनाही होगी।

Lockdown-4.0 : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नई एडवाइजरी,शर्तों के साथ बाजार और सैलून खोलने की मिली मंजूरी,विमान, बस और मेट्रो सेवा रहेंगी बंद
Pic of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath
Lockdown-4.0 : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नई एडवाइजरी,शर्तों के साथ बाजार और सैलून खोलने की मिली मंजूरी,विमान, बस और मेट्रो सेवा रहेंगी बंद

उत्तर प्रदेश की यागी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को  सैलून और नाई की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि, सैलून मालिकों को शर्तों के साथ काम करना होगा। हेयर सैलून में सिर्फ बाल काटे जा सकेंगे। ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग सैलून में काम करने वालों को करना होगा। मसाज, स्पा की मनाही होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक बाजारों को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलें। सोशल डिस्टेंसिंग और सभी प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने के लिए जनपद स्तर पर आदेश जारी किए जाएंगे।

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि मेडिकल आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य विमान सेवाओं पर रोक रेहेगी। मेट्रो रेल सेवाएं नहीं चलेंगी। स्कूल-कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के जरिए पढ़ाई करने की अनुमति दी गई है।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल,  जिम, स्विमिंग पूल , मनोरंजन पार्क आदि बंद रहेंगे। खेल परिसर और स्टेडियम आदि को खोलने की अनुमति होगी। लेकिन इनमें दर्शकों के लिए अनुमति नहीं होगी। सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक,सांस्कृतिक,धार्मिक और अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल और पूजा स्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस भी प्रतिबंधित रहेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार की एडवाइजरी में राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतर्राज्य आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। राज्य द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों के राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके लिए भी अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।