शीर्ष आदालत से भी पीएमसी बैंक खाताधारकों को नहीं मिली राहत,तीन सदस्यीय पीठ ने कहा-हाईकोर्ट जाएं!

सुप्रीम कोर्ट से भी पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक के खाताधारकों को राहत नहीं मिली। अदालत ने नगदी निकालने पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे पीएमसी बैंक के खाताधारकों की अपील पर विचार करने से मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पीएमसी बैंक के खाताधारक राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, आर सुभाष रेड्डी और बी. आर. गवई की पीठ ने यह आदेश दिया।

शीर्ष आदालत से भी पीएमसी बैंक खाताधारकों को नहीं मिली राहत,तीन सदस्यीय पीठ ने कहा-हाईकोर्ट जाएं!
Pic of Supreme Court of India
शीर्ष आदालत से भी पीएमसी बैंक खाताधारकों को नहीं मिली राहत,तीन सदस्यीय पीठ ने कहा-हाईकोर्ट जाएं!
शीर्ष आदालत से भी पीएमसी बैंक खाताधारकों को नहीं मिली राहत,तीन सदस्यीय पीठ ने कहा-हाईकोर्ट जाएं!

देश की सर्वोच्च अदालत से भी पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक के खाताधारकों को राहत नहीं मिली। अदालत ने नगदी निकालने पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे पीएमसी बैंक के खाताधारकों की अपील पर विचार करने से मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पीएमसी बैंक के खाताधारक राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, आर सुभाष रेड्डी और बी. आर. गवई की पीठ ने यह आदेश दिया।

पीएमसी बैंक के कम से कम तीन खाताधारकों और निवेशकों की मौत हुई है। इसी घटनाक्रम को देखते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। पीएमसी मामले में विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच बैंक से संबंधित एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय 18 अक्टूबर यानी शुक्रवार को सुनवाई करने पर राजी हुआ था।

यह याचिका पीएमसी बैंक में पड़ी खाताधारकों की जमाराशि की सुरक्षा के लिए त्वरित अंतरिम उपाय किए जाने के बारे में निर्देश देने को लेकर दायर की गई है। सर्वोच्च अदालत की तीन सदस्यीय खण्डपीछ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका पर तुरंत सुनवाई का आग्रह किए जाने के बाद रजिस्ट्री को मामले को उचित पीठ के समक्ष शुक्रवार 18 अक्टूबर 2019 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

दिल्ली स्थित बिजोन कुमार मिश्रा ने यह याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित विभिन्न सहकारी बैंकों में रखी खाताधारकों की खून पसीने की कमाई की पूरी तरह से सुरक्षा और बीमा होना चाहिए।

इसके लिए बैंकों में जमा राशि की शत प्रतिशत सुरक्षा के लिए उचित उपाय और बीमा कवरेज सुनश्चित किया जाना चाहिए। याचिका में जमा राशि की निकासी की सीमा तय किये जाने संबंधी रिजर्व बैंक की अधिसूचना को भी निरस्त करने का आग्रह किया गया है।