पटना हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए, 17 मई तक मांगा जवाबी हलफनामा
हाईकोर्ट ने सरकार से गुरुवार को पूछा कि उसने डॉक्टर भदानी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की। राज्य सरकार को इस बात की पूरी जानकारी देनी चाहिए। साथ ही कोर्ट के आदेश से नियुक्त कोर्ट मित्र की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर पीएमसीएच ने क्या कार्रवाई की, इस बारे में पीएमसीएच प्रशासन को जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगामी 17 मई तक दोनों की रिपोर्ट पर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना मामले की समीक्षा की। कोर्ट के आदेश से तीन सदस्यों वाली डॉक्टर भदानी कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है। उसकी पूरी जानकारी देने का आदेश राज्य सरकार को दिया। साथ ही कोर्ट के आदेश से नियुक्त कोर्ट मित्र की रिपोर्ट पर पीएमसीएच ने क्या कार्रवाई की उस बारे में भी पूरी जानकारी देने का आदेश पीएमसीएच को दिया।
वहीं पीएमसीएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस नामक बीमारी फैल रही है। इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार को अभी से ही तैयार होना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार को अभी से ही इस बीमारी का दवा की आपूर्ति सभी अस्पतालों में करनी चाहिए ताकि भविष्य में दवा की कमी नहीं हो सके और कोरोना बीमारी से ठीक हुए मरीज को कोई परेशानियों का सामान नहीं करना पड़े।
उनका कहना था कि दवा की कमी के कारण जिस तरह कोरोना मरीज को परेशानी हुई उससे बचने के लिए सरकार अभी से ही ब्लैक फंगस बीमारी का दवा सभी अस्पतालों को उपलब्ध करा दें। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई आदेश तो नहीं दिया, लेकिन डॉ. भदानी तथा कोर्ट मित्र के रिपोर्ट पर जबाब देने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख आगामी 17 मई तय की।
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