Corona Update : केंद्र सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का दिल्ली में होगा पालन,मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के नियमों पर दिया स्पष्टीकरण
विश्वव्यापी कोरोना के लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का दिल्ली में पालन किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के नियमों पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि दुकान और मॉल्स खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर ही अमल किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी।
विश्वव्यापी कोरोना के लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का दिल्ली में पालन किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के नियमों पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि दुकान और मॉल्स खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर ही अमल किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने कुछ दुकानों को खोलने की बात कही थी। हम भी इसी को लागू करेंगे। मेडिकल स्टोर, किराना दुकान, सब्जी और फल दुकान, दूध की दुकान खुली रहेंगी। रिहायशी इलाकों में स्टेंडअलोन दुकानें भी खुलेंगी। कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट नहीं खुलेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर 7वें हफ्ते तक दिल्ली में 850 मामले थे। 8वें हफ्ते में 622 केस रिपोर्ट हुए। 7वें हफ्ते तक संक्रमण से 21 लोगों की मौत हुई थी। पिछले हफ्ते 9 लोग मारे गए है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 7वें हफ्ते में 260 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। 8वें हफ्ते में 580 लोग ठीक होकर घर गए। दिल्ली में 7वें की बजाय 8वां हफ्ता थोड़ा बेहतर रहा है। इस दौरान न केवल कम मामले सामने आए हैं, बल्कि कम लोगों की मौत भी हुई है। ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा पाए हैं।
ज्ञात हो कि गृह मंत्रालय ने 24 अप्रैल को आदेश जारी कर लॉकडाउन में कुछ रियायत दी थी,लेकिन इस पर भ्रम पैदा होते ही 25 अप्रैल को सफाई भी दी। नए आदेश में कहा गया कि गांवों और कस्बों में शॉपिंग मॉल, हेयर सैलून और रेस्टोरेंट को छोड़कर बाकी दुकानें खुल सकेंगी।
शहरों में सिर्फ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कॉलोनियों के आसपास की दुकानें और स्टैंड-अलोन शॉप्स को ही खोलने की इजाजत दी गई है। शराब, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पहले की तरह हर जगह प्रतिबंधित रहेगी। आदेश में कहा गया कि उन इलाकों में दुकान नही खुलेंगी,जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी रखीं। जैसे- दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। ये सभी लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
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