Corona Update : लॉकडाउन के बाद खुलेंगे उद्योग, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स,पहले हफ्ते को ट्रायल मानने और ज्यादा उत्पान का लक्ष्य नहीं रखने का निर्देश

देश में जारी लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। लॉकडाउन के बाद औद्योगिक इकाइयों के फिर से काम शुरू करने को लेकर जारी गाइडलाइन में सरकार ने कहा है कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और उद्योगों को फिलहाल उत्पादन का बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। सरकार ने जोर देते हुए कहा कि पहले सप्ताह को ट्रायल के तौर पर देखा जाना चाहिए।

Corona Update : लॉकडाउन के बाद खुलेंगे उद्योग, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स,पहले हफ्ते को ट्रायल मानने और ज्यादा उत्पान का लक्ष्य नहीं रखने का निर्देश
Pic of Indian Industriy
Corona Update : लॉकडाउन के बाद खुलेंगे उद्योग, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स,पहले हफ्ते को ट्रायल मानने और ज्यादा उत्पान का लक्ष्य नहीं रखने का निर्देश
Corona Update : लॉकडाउन के बाद खुलेंगे उद्योग, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स,पहले हफ्ते को ट्रायल मानने और ज्यादा उत्पान का लक्ष्य नहीं रखने का निर्देश

देश में जारी लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। लॉकडाउन के बाद औद्योगिक इकाइयों के फिर से काम शुरू करने को लेकर जारी गाइडलाइन में सरकार ने कहा है कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और उद्योगों को फिलहाल उत्पादन का बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। सरकार ने जोर देते हुए कहा कि पहले सप्ताह को ट्रायल के तौर पर देखा जाना चाहिए।

ज्ञात हो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 1000 लोग प्रभावित हुए थे। सरकार ने इस घटना के तीन दिन बाद जारी दिशा-निर्देशों में सभी उद्योगों से कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक,"लॉकडाउन की वजह से कई औद्योगिक इकाइयां बंद रहीं, जिससे इस बात की संभावना है कि कुछ परिचालकों ने मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया हो, जिसके परिणामस्वरूप कुछ विनिर्माण सुविधाओं, पाइपलाइन, वाल्व में अपशिष्ट रसायन हो सकता है, जो कि खतरा पैदा कर सकता है। यही बात उन भंडारण इकाइयों के लिए लागू होती है, जिनमें खतरनाक रसायन और ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल होता है।"

बयान में कहा गया "औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करते समय पहले हफ्ते को ट्रायल या परीक्षण अवधि के रूप में माना जाना चाहिए। साथ ही सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और बहुत अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।"

गाइडलाइन के मुताबिक फैक्ट्री परिसर में चौबीसों घंटे सैनिटाइजेशन प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। लंच रूम और कॉमन टेबल को हर दो से तीन घंटे के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। जोखिम को कम करने के लिए ऐसे कर्मचारियों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है,जो विशेष उपकरणों पर काम करते हैं। उनकी मशीनों के अजीब तरह से आवाज करने, महकने, वाइब्रेशन, लीक और धुंआ का विशेष ध्यान रखेंगे। जरूरत पड़ने पर तुरंत मशीनों मरम्मत करवाएंगे या फिर मशीन को बंद कर देंगे।