जीएसटी काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को दी राहत, 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर घटाई

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, इमली और हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य सस्ते रत्नों पर कर की दर घटाई है। भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को जहां जीएसटी से छूट दी गई है। वहीं, 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटल रूम के किराए पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आउटडोर केटरिंग पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा। सैन्य से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर जीएसटी से छूट मिलेगी।

जीएसटी काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को दी राहत, 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर घटाई
Pic of Finance Minister Nirmala Sitharaman
जीएसटी काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को दी राहत, 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर घटाई
जीएसटी काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को दी राहत, 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर घटाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की हुई 37वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए,जिनमें होटल और वाहन उद्योग को राहत देने से लेकर कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर जीएसटी बढ़ाने तक के कदम शामिल हैं। इस बैठक में जीएसटी के अंतर्गत टैक्स देने वाले करदाताओं के रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा रिफंड का दावा करने के लिए 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अनियवार्य करने पर भी चर्चा हुई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक हुई। गोवा की राजधानी पणजी में हुई बैठक इस में कई वस्तुओं पर जीएसटी कम की गई, तो कई पर बढ़ाई गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिए गए फैसलों के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी।

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, इमली और हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य सस्ते रत्नों पर कर की दर घटाई है। भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को जहां जीएसटी से छूट दी गई है। वहीं, 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटल रूम के किराए पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आउटडोर केटरिंग पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा। सैन्य से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर जीएसटी से छूट मिलेगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे वैगन और सवारी डिब्बों पर जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है। कैफीन वाले पेय पदार्थों पर जीएसटी की वर्तमान 18 प्रतिशत की दर के साथ 12 प्रतिशत का उपकर लगेगा। माल की पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर एकसमान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने 13 सीटों तक के 1,200 सीसी पेट्रोल वाहनों और 1,500 सीसी इंजन वाले डीजल वाहनों पर उपकर की दर को घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही भारत में होने वाले अंडर-17 वर्ल्ड कप के लिए फीफा के सप्लाई किए जाने वाले गुड्स और सर्विस में जीएसटी में छूट मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों को बताया कि दिक्कतें सुलझाने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की नियमित बैठकें जरूरी है। उन्होंने बताया कि काउंसिल की बैठक में 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाई गई। 1 अक्टूबर से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए कहा है कि 2 करोड़ से कम टर्न ओवर पर सालाना जीएसटी रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा।

वित्त मंत्री के कॉर्पोरेट टैक्स घटाने के बाद इस बैठक से भी लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं। इस दौरान ऑटो सेक्टर में आ रही मंदी को देखते हुए इसे राहत मिलने की उम्मीद की जा रही थी,लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑटो इंडस्ट्री के लिए जीएसटी के टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बैठक के दौरान ऑटो सेक्टर के लिए जीएसटी में कटौती के प्रस्ताव को काउंसिल ने खारिज कर दिया। इसकी वजह राज्य सरकारों की ओर से दर में कटौती का विरोध करना है।