karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त, पूछा- सर्वोपरि राष्ट्र या धर्म?

मद्रास हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर तल्ख टिप्पणी की है. उन्होंने पूछा है कि राष्ट्र और धर्म में सर्वोपरि क्या है? केस सुप्रीम कोर्ट में भी सूचीबद्ध किया जा सकता है. पढ़ें डिटेल रिपोर्ट

karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त, पूछा- सर्वोपरि राष्ट्र या धर्म?

karnataka Hijab Row: कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब का विवाद (Hijab Row) अब पूरे देश में फैल गया है. राजनीतिक दलों के नेता इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, तो कई दलों के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वाम समर्थित छात्र संगठन आईसा (AISA) के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. ये लोग कर्नाटक भवन (Karnataka Bhawan March) का घेराव करने जा रहे थे. इस मामले के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचने की भी संभावना है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने कहा है कि हिजाब प्रकरण में याचिका अपने यहां सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी.

‘ड्रेस कोड’ पर शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैला

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने ने गुरुवार को छात्रों को किसी भी धार्मिक प्रतीक को पहनकर शिक्षण संस्थानों में नहीं जाने के लिए कहा है, तो मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) देश में कुछ ताकतों द्वारा धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जतायी. मद्रास हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या है सर्वोपरि- ‘राष्ट्र या धर्म’. कर्नाटक में हिजाब से जुड़े विवाद (karnataka Hijab Row) को लेकर छिड़ी बहस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की प्रथम पीठ ने कहा कि कुछ ताकतों ने ‘ड्रेस कोड’ (Dress Code) को लेकर विवाद उत्पन्न किया है और यह पूरे भारत में फैल रहा है.

हिजाब विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

पीठ ने कहा, ‘यह सचमुच में स्तब्ध करने वाला है. कोई व्यक्ति हिजाब के पक्ष में है, तो कुछ अन्य टोपी के पक्ष में हैं और कुछ अन्य दूसरी चीजों के पक्ष में हैं. यह एक देश है या यह धर्म या इस तरह की कुछ चीज के आधार पर बंटा हुआ है. यह आश्चर्य की बात है.’ जस्टिस भंडारी ने भारत के धर्मनिरपेक्ष देश होने का जिक्र करते हुए कहा, ‘मौजूदा विवाद से कुछ नहीं मिलने जा रहा है. लेकिन, धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है.’ उन्होंने कुछ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणियां कीं.

हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट से इस मामले को अपने यहां स्थानांतरित करने संबंधी याचिका सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार करेगा. चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है. उसे इस पर सुनवाई करके फैसला कर लेने देना चाहिए.