निर्भया मामला : दोषी विनय शर्मा का नया दांव,चुनाव आयोग में दाखिल की याचिका,दिल्ली सरकार की सिफारिश पर उठाया सवाल,चुनाव आचार संहिता का दिया हवाला

निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 मार्च को होने वाली फांसी से बचने के लिए दोषी विनय शर्मा ने नया दांव चला है। अपने वकील के माध्यम से उसने न सिर्फ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है, बल्कि पटियाला पाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर बेहतर इलाज की मांग की है।

निर्भया मामला : दोषी विनय शर्मा का नया दांव,चुनाव आयोग में दाखिल की याचिका,दिल्ली सरकार की सिफारिश पर उठाया सवाल,चुनाव आचार संहिता का दिया हवाला
Pic of Nirbhaya Convict Vinay Sharma with Delhi Police Jawans
निर्भया मामला : दोषी विनय शर्मा का नया दांव,चुनाव आयोग में दाखिल की याचिका,दिल्ली सरकार की सिफारिश पर उठाया सवाल,चुनाव आचार संहिता का दिया हवाला
निर्भया मामला : दोषी विनय शर्मा का नया दांव,चुनाव आयोग में दाखिल की याचिका,दिल्ली सरकार की सिफारिश पर उठाया सवाल,चुनाव आचार संहिता का दिया हवाला

निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 मार्च को होने वाली फांसी से बचने के लिए दोषी विनय शर्मा ने नया दांव चला है। अपने वकील के माध्यम से उसने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। विनय के वकील एपी सिंह ने चुनाव आयोग में याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति के पास दया याचिका खारिज करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश पर सवाल उठाया है।  एपी सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि जिस वक्त विनय की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति से की थी, उस वक्त दिल्ली में आचार संहिता लागू थी।

वकील एपी सिंह ने कहा, 'चुनाव आयोग में याचिका इसलिए दाखिल की है। क्योंकि 30 जनवरी को दोषी विनय की दया याचिका में दस्तखत की जो बात सामने आई है,उसमें सतेंद्र जैन ने दस्तखत नहीं किए थे। बाद में ओएसडी सिसोदिया ने स्क्रीन शॉर्ट के जरिए दया याचिका पर दस्तखत की कॉपी लगा दी। जब वह विधायक ही नहीं थे,तो वह होम मिनिस्टर के पद का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चुनाव आचार संहिता क्या कहती है, आदर्श आचार संहिता क्या कहती है?'

विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव आयोग से भूलवश ऐसी गलती हुई तो उसमें सुधार होना चाहिए। शीर्ष अदालत में भी हमने यह दलील नहीं दी थी। हमने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग है। विनय की चोट पर वकील एपी सिंह ने कहा कि उसने खुद को चोट नहीं पहुंचाई है और उसका हाथ टूटा हुआ है। इसको लेकर हम नई याचिका दाखिल करेंगे।

इस बीच विनय शर्मा ने गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में भी एक योचिका दायर की है। वकील एपी सिंह के जरिए विनय शर्मा ने बेहतर उपचार की मांग की है। याचिका में विनय ने तथाकथित मानसिक बीमारी शिजोफ्रेनिया और सिर तथा हाथ की चोट के उपचार का आग्रह किया है। अदालत ने विनय शर्मा की उस याचिका पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शनिवार को दोषी की याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत करें। 

ज्ञात हो कि फांसी की सजा से बचने के लिए निर्भया के दोषी विनय ने एक और तिकड़म अपनाया। 16 जनवरी को निर्भया के दोषी विनय ने जेल की दीवार से सिर मारा, जिसमें वह मामूली रूप से घायल हो गया। इससे पहले विनय तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर चला गया था। विनय तिहाड़ जेल के तीन नंबर सेल में अकेला बंद है।

विनय ने दीवार में सिर और मुक्का मारा, जिससे वह घायल हो गया। सेल में ही डॉक्टर ने उसका उपचार किया था। सेल के बाहर बैठे वार्डन भी बचाने के लिए नहीं पहुंचा था। बताया जा रहा है कि वह तनाव में आ गया है,जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। दोषी विनय को मनोचिकित्सक से भी दिखाया गया था।

आपको बताते चलें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चार दोषियों को तीन मार्च सुबह छह बजे फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा, और अक्षय कुमार को फांसी देने के लिए यह डेथ वारंट जारी किया है। यह तीसरी बार है कि इन चारों के लिए मृत्यु वारंट जारी किए गए हैं।